संयुक्त राष्ट्र (UN) प्रतिवर्ष 22 अगस्त को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है ताकि उनके धर्म या विश्वास के कारण लक्षित व्यक्तियों और समुदायों के खिलाफ हिंसा और आतंकवाद की निंदा की जा सके।
- 22 अगस्त 2025 को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की याद में 7वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
परीक्षा संकेत:
- क्या? धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025
- कब? अगस्त 22 (वार्षिक)
- उद्देश्य: अपने धर्म या विश्वास के कारण लक्षित व्यक्तियों और समुदायों के खिलाफ हिंसा और आतंकवाद की निंदा करना।
- स्मरणोत्सव: 7 वां
- पहला पर्व: 22 अगस्त 2019
- UNGA संकल्प: A/RES/73/296, 28 मई 2019 को अपनाया गया
- कानूनी आधार: सामग्री 18, 19 & UDHR के 20
अर्थ:
स्वतंत्रता अधिकार: असहिष्णुता और भेदभाव का मुकाबला करने में धर्म या विश्वास, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा और संघ की स्वतंत्रता की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
पीड़ितों का समर्थन: धर्म-आधारित हिंसा के पीड़ितों और उनके परिवारों को कानूनी और मानवीय सहायता प्रदान करने पर जोर दिया।
मानवाधिकार कर्तव्य: संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों को धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता सहित मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने की उनकी ज़िम्मेदारी की याद दिलाता है।
पृष्ठभूमि:
28 मई 2019 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने संकल्प A/RES/73/296 को अपनाया, जिसमें 22 अगस्त को धर्म-आधारित हिंसा के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया गया।
पहला पालन: धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्घाटन 22 अगस्त 2019 को आयोजित किया गया था।
धर्म आधारित हिंसा पर UNGA के प्रमुख प्रावधान:
UNGA के प्रस्ताव में जोर दिया गया:
- पीड़ित सहायता: पीड़ितों और उनके परिवारों को पर्याप्त सहायता प्रदान करना।
- संवाद संवर्धन: सभी स्तरों पर अंतरधार्मिक, अंतरधार्मिक और अंतर-सांस्कृतिक संवाद को मजबूत करना।
- मानवाधिकार शिक्षा: असहिष्णुता, घृणा अपराधों और भेदभाव का मुकाबला करने के लिये शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में विस्तार करना।
- राज्य की जिम्मेदारी: इस बात की पुष्टि करना कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देना राज्यों का प्राथमिक कर्तव्य है।
धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता से संबंधित मानवाधिकार:
परस्पर संबंधित अधिकार: धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा और संघ की स्वतंत्रता अन्योन्याश्रित और पारस्परिक रूप से सुदृढ़ करने वाली है।
कानूनी आधार: इन अधिकारों की गारंटी मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) के अनुच्छेद 18, 19 और 20 के तहत दी गई है।
महत्त्व: धर्म या विश्वास के आधार पर असहिष्णुता, हिंसा और भेदभाव का मुकाबला करने के लिए इन अधिकारों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है।
संयुक्त राष्ट्र (UN) के बारे में:
सचिव – जनरल (SG) – एंटोनियो गुटेरेस
मुख्यालय – न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
स्थापित – 1945