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RBI 2 चरणों में CTS में निरंतर समाशोधन और निपटान प्राप्ति शुरू करेगा

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13 अगस्त 2025 को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ‘CTS में प्राप्ति पर निरंतर समाशोधन और निपटान’ शुरू करने के लिए एक परिपत्र जारी  किया। RBI के परिपत्र के अनुसार, चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) जो वर्तमान में दो कार्य दिवसों तक के समाशोधन चक्र के साथ चेक को संसाधित करता  है, ‘ऑन-रियलाइज़ेशन-सेटलमेंट’ के साथ निरंतर समाशोधन में संक्रमण के लिए तैयार है।

  • नया तंत्र दो चरणों में लागू किया जाएगा अर्थात चरण- I 04 अक्टूबर, 2025 को लागू होगा जबकि चरण -2 03 जनवरी, 2026 को शुरू होने वाला है।
  • इसका उद्देश्य चेक समाशोधन की दक्षता को बढ़ाना और चेक समाशोधन प्रणाली में प्रतिभागियों के लिए निपटान जोखिम को कम करना है, साथ ही साथ ग्राहक अनुभव में सुधार करना है।

परीक्षा संकेत:

  • क्या? चेकों की प्रोसेसिंग के लिए नए तंत्र की शुरूआत
  • नए तंत्र का नाम: ‘CTS में प्राप्ति पर निरंतर समाशोधन और निपटान’
  • चरण-वार कार्यान्वयन: चरण- I (04 अक्टूबर, 2025) और चरण- II (03 जनवरी, 2026)
  • प्रसंस्करण समय में परिवर्तन: वर्तमान ‘T + 1’ दिनों से कुछ घंटों तक
  • प्रस्तुति का समय: सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक

CTS में प्राप्ति पर निरंतर समाशोधन और निपटान के बारे में:

एकल प्रस्तुति समय: नई व्यवस्था के अनुसार, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक एकल (चेक) प्रस्तुति सत्र होगा।

चेकों का संसाधन : बैंक शाखाओं द्वारा प्राप्त चेकों को प्रस्तुतीकरण समय के दौरान तुरंत और लगातार स्कैन किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा और क्लियरिंग हाउस को दिया जाएगा, जिससे समाशोधन चक्र वर्तमान ‘T+1 दिनों’ से घटकर कुछ ही घंटों का रह जाएगा।

  • पुष्टिकरण सत्र सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 7 बजे बंद होगा। प्रस्तुत किए गए प्रत्येक चेक के लिए, अदाकर्ता बैंक या तो सकारात्मक पुष्टिकरण (सम्मानित चेक के लिए) या नकारात्मक पुष्टि (अनादरित चेक के लिए) उत्पन्न करेगा

चरण-I के लिए समय-सीमा: चरण-I के दौरान, अदाकर्ता बैंकों के लिए उसी दिन शाम 7:00 बजे तक उन पर प्रस्तुत चेकों की पुष्टि (सकारात्मक/ऋणात्मक) करना अनिवार्य है, तब तक पुष्टि करने में विफल रहने पर, चेकों को निपटान के लिए अनुमोदित माना जाएगा।

चरण- II के लिए समय-सीमा: चरण -2 के दौरान, चेक को प्रस्तुति समय (T+3 घंटे के क्लियर ऑवर्स) के 3 घंटे के भीतर कन्फर्म किया जाना आवश्यक है, यदि निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कोई पुष्टि प्राप्त नहीं होती है, तो चेक को स्वीकृत माना जाएगा।

निपटान का समापन: RBI ने स्पष्ट किया है कि निपटान पूरा होने के बाद; प्रस्तुतकर्ता बैंक को ग्राहक को एक घंटे के भीतर तुरंत धन जारी करना आवश्यक है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बारे में:
 गवर्नर- संजय मल्होत्रा
मुख्यालय- मुंबई, महाराष्ट्र
स्थापित- 01 अप्रैल, 1935