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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “एक राष्ट्र, एक चुनाव” विधेयक को मंजूरी दी

Union Cabinet approves 'One Nation, One Election' Bill

Union Cabinet approves 'One Nation, One Election' Bill

दिसंबर 2024 में, प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE) के संबंध में दो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य देश भर में चरणबद्ध तरीके से राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के साथ-साथ लोकसभा चुनाव कराना है।

  • संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 नामक पहला विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ करने में सक्षम करेगा।
  • केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 नामक दूसरे विधेयक का उद्देश्य पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू और कश्मीर (J&K) के केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में चुनावों को लोकसभा चुनावों के साथ संरेखित करना है।

नोट: लोकसभा (संसद का निचला सदन) और राज्य विधानसभाओं के लिए पहला आम चुनाव 1951-52 में एक साथ आयोजित किया गया था और यह 1957, 1962 और 1967 में 3 बाद के आम चुनावों के लिए जारी रहा।

पृष्ठभूमि:

i.सितंबर 2023 में, भारत सरकार (GoI) ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया।

ii.इसने दो चरणों: पहले चरण में, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित और दूसरे चरण में, आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव (पंचायत और नगर पालिका) आयोजित एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया है।

  • इसने सरकार के सभी 3-स्तरों के लिए एक एकीकृत मतदाता सूची और एकल EPIC बनाने की सिफारिश की है।
  • इसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82A और 324A में संशोधन करने का सुझाव दिया है ताकि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सकें।

संविधान 129वें संशोधन विधेयक, 2024 के बारे में:

i.विधेयक में अनुच्छेद 82(A) को शामिल करने की सिफारिश की गई है जिसका अर्थ है लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना।

ii.इसमें अनुच्छेद 83 में संशोधन करने का सुझाव दिया गया है जो संसद के दोनों सदनों की अवधि से संबंधित है, और अनुच्छेद 172 और 327 में संशोधन करने का सुझाव दिया गया है जो विधानसभाओं के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति से संबंधित है।

iii.अनुच्छेद 327 में संशोधन करके, “निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन” शब्दों के बाद “एक साथ चुनाव कराना” शब्द जोड़े जाएंगे।

iv.विधेयक के अनुसार, यदि लोकसभा या कोई राज्य विधानसभा पूर्ण-अवधि पूरी होने से पहले भंग हो जाती है, तो उस विधानसभा के लिए शेष 5 साल के कार्यकाल के लिए मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे।

v.विधेयक के प्रावधान एकनियततिथि के बाद लागू होंगे, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नव निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक के बाद अधिसूचित किया जाएगा।

केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 के बारे में:

विधेयक ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 5; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 5; और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 17 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं।

  • ये संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के साथ तालमेल बिठाने में मदद करेंगे।