भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने घोषणा की कि केंद्रीय प्रतिपक्ष (CCP) के रूप में प्राधिकरण या मान्यता प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली किसी भी संस्था के पास अपना आवेदन जमा करने के समय कम से कम 300 करोड़ रुपये की निवल संपत्ति होनी चाहिए।
- RBI ने CCP के लिए पूंजी आवश्यकताओं और शासन ढाँचों के संबंध में जून 2019 में स्थापित अपने पिछले विनियमों को अद्यतन किया है।
- इन संशोधित विनियमों के प्रावधान RBI द्वारा अधिकृत घरेलू CCP और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (PSS अधिनियम) के तहत मान्यता प्राप्त विदेशी CCP दोनों पर लागू होंगे।
नोट: CCP एक सिस्टम प्रदाता है जो निपटान के लिए स्वीकार किए गए लेनदेन में सिस्टम प्रतिभागियों के बीच हस्तक्षेप करने के लिए नोवेशन का उपयोग करता है। CCP अपने लेनदेन के निपटान को प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रत्येक विक्रेता के लिए खरीदार और प्रत्येक खरीदार के लिए विक्रेता बन जाता है।
मुख्य विशेषताएं:
i.लेखापरीक्षित निवल मूल्य का अनिवार्य प्रस्तुतीकरण: संशोधित विनियमों के अनुसार, प्रत्येक अधिकृत CCP को वित्तीय वर्ष के अंत में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के भीतर वैधानिक लेखा परीक्षक से लेखापरीक्षित निवल मूल्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।
ii.शेयरों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी: RBI के निर्देशों के अनुसार, अधिकृत CCP शेयरों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी होनी चाहिए। अधिकृत CCP के शेयर उन व्यक्तियों के पास होने चाहिए जो इसकी सेवाओं का उपयोग करते हैं। यदि कोई व्यक्ति उपयोगकर्ता नहीं रह जाता है, तो CCP को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उस व्यक्ति के शेयरों का विनिवेश किया जाए।
iii.विदेशी CCP के लिए अनुमोदन: एक विदेशी CCP को भारत में समाशोधन और निपटान सहित अपने संचालन के लिए मान्यता प्राप्त CCP के रूप में अनुमोदन के लिए RBI को आवेदन करना आवश्यक है।
- भुगतान और निपटान विनियमन, 2008 के तहत निर्धारित तरीके से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
iv.बोर्ड की संरचना: RBI के संशोधित निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक अधिकृत CCP के बोर्ड में: नामित निदेशक, स्वतंत्र निदेशक, प्रबंध निदेशक (MD); और ऐसे अन्य निदेशक शामिल होने चाहिए, जिन्हें RBI समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकता है।
- प्रत्येक अधिकृत CCP के बोर्ड के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्दिष्ट न्यूनतम संख्या में निदेशक रखना अनिवार्य है।
v.अनुपालन समिति का गठन: प्रत्येक अधिकृत CCP के लिए बोर्ड की एक विनियामक अनुपालन समिति का गठन करना अनिवार्य है, जिसकी अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक (ID) करेंगे।
हाल ही के संबंधित समाचार:
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्पष्ट किया है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक अब विदेश में अध्ययन करने के लिए भारतीय बैंकों से शिक्षा ऋण के लिए पात्र हैं, बशर्ते वे भारत में रह रहे हों।
- LRS के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, नाबालिगों सहित सभी निवासी व्यक्तियों को किसी भी स्वीकार्य चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के संयोजन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) अधिकतम 250,000 अमेरिकी डॉलर स्वतंत्र रूप से भेजने की अनुमति है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बारे में:
गवर्नर- शक्तिकांत दास (RBI के 25वें गवर्नर)
मुख्यालय- मुंबई, महाराष्ट्र
स्थापना- 1 अप्रैल, 1935