EPFO ने PF, पेंशन और बीमा के लिए मसौदा योजनाएं तैयार करने के लिए 3 समितियों का गठन किया

EPFO forms three committees to frame draft schemes

EPFO forms three committees to frame draft schemes

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के प्रावधानों के अनुरूप EPFO के तहत पेंशन, भविष्य निधि और बीमा के लिए योजनाओं का मसौदा तैयार करने के लिए 3 समितियों का गठन किया है।

तीन योजनाएं हैं:

  • भविष्य निधि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPFS)।
  • पेंशन के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS)।
  • बीमा के लिए कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLIS)।

नोट:

  • सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 15 के संदर्भ में भारत सरकार (GoI) को इन 3 योजनाओं को तैयार करना है।
  • इन 3 योजनाओं का मसौदा तैयार किया जाएगा और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (MOL&E), GoI के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

समितियों का विवरण:

चंद्रमौली चक्रवर्ती, अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (ACC) (मुख्यालय-HQ) कानूनी, तीनों समितियों के समग्र समन्वयक होंगे।

i.EPFS 2023 तैयार करने के लिए समिति में 11 सदस्य हैं, जिसकी सह-अध्यक्षता संजय कुमार, ACC (पटना, बिहार) और ACC (HQ) के पंकज रमन करेंगे।

ii.EPS 2023 तैयार करने वाली समिति में 8 सदस्य हैं, जिसकी अध्यक्षता ACC (HQ) राजीव भिस्ट करेंगे।

iii.EDLIS 2023 तैयार करने वाली समिति में 5 सदस्य शामिल हैं, जिसकी अध्यक्षता वैशाली दयाल, ACC (आंचलिक कार्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना) करेंगे।

समिति के सदस्यों की पूरी सूची के लिए यहां क्लिक करें

प्रमुख बिंदु:

i.मसौदा योजनाओं को जनादेश और संहिता की रूपरेखा के अनुरूप होना चाहिए।

ii.यदि आवश्यक हो तो समिति इस प्रक्रिया में EPFO के भीतर या बाहर के अधिकारियों/विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श कर सकती है।

iii.3 योजनाओं पर पहला मसौदा 23 जून, 2023 तक केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (CPFC), EPFO को संबंधित समितियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020  क्या है?

i.सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का उद्देश्य संगठित और असंगठित क्षेत्र से संबंधित सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के व्यापक लक्ष्य के साथ सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मौजूदा श्रम कानूनों में संशोधन और समेकन करना है।

नोट: इसमें स्व-नियोजित श्रमिक, गृह श्रमिक, वेतन भोगी श्रमिक, प्रवासी श्रमिक और गिग (एक नौकरी जो एक निर्दिष्ट अवधि तक चलती है) और इसी तरह, जो जीवन बीमा और विकलांगता बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, भविष्य निधि सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए पात्र होंगे।

ii.सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने और श्रमिकों को आय सुरक्षा प्रदान करने के उपाय प्रदान करती है।

iii.यह सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नौ कानूनों की जगह लेता है, जिनमें शामिल हैं:

  • कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923;
  • कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948;
  • कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952;
  • रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959;
  • मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961;
  • ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972;
  • सिने कर्मचारी कल्याण निधि अधिनियम, 1981;
  • भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996;
  • असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के बारे में:

कर्मचारी भविष्य निधि विधेयक को बिल संख्या 15 के रूप में संसद में पेश किया गया था।

स्थापित– 1952 

संगठन कार्यकारी– नीलम S राव (EPFO में CPFC)

मुख्यालय– नई दिल्ली, दिल्ली