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IRDAI ने मानक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उत्पाद पर दिशानिर्देश जारी किए

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IRDAI issues guidelines for standard personal accident cover25 फरवरी 2021 को, इन्शुरन्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया(IRDAI) ने स्टैंडर्ड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनका नाम ‘सारल सुरक्षा बीमा‘ है। इसे बीमा कंपनी, 1938 की धारा 34 (1) (a) के प्रावधानों के तहत बीमा कंपनी के नाम से बदल दिया जाता है।

IRDAI ने सभी सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को 1 अप्रैल 2021 से इस उत्पाद की पेशकश करने का निर्देश दिया है। उत्पाद को समूह उत्पाद के रूप में पेश किया जा सकता है।

i.मानक उत्पाद का पॉलिसी कार्यकाल एक वर्ष की अवधि के लिए होगा।

ii.बीमाकर्ता समूह नीति के लिए उत्पाद का नाम “समूह” शब्द जोड़कर उपयोग कर सकते हैं।

उद्देश्य: सामान्य कवरेज और नीति वर्डिंग के साथ एक मानक उत्पाद की पेशकश करना।

मानक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उत्पाद पर दिशानिर्देश

न्यूनतम और अधिकतम बीमा राशि

उत्पाद के तहत न्यूनतम बीमा राशि 2.5 लाख रुपये और अधिकतम बीमा राशि 1 करोड़ रुपये होगी।

मल्टीपल्स- दी जाने वाली बीमा राशि 50,000 रुपये के गुणकों में होगी।

सीमा से अधिक- ऊपर उल्लिखित सीमा से परे, बीमाकर्ता अपने दम पर प्रदान कर सकते हैं और उत्पाद के नाम का उपयोग कर सकते हैं, यदि सभी नियम और शर्तें समान रहें।

परिवार- यदि उत्पाद को पारिवारिक कवर के रूप में पेश किया जाता है, तो चयनित बीमा राशि प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए अलग से लागू होगी।

नियमों

i.उत्पाद IRDAI (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 के सभी प्रावधानों और अन्य सभी लागू विनियमों और दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

ii.बीमाकर्ता उपरोक्त विनियमन और दिशानिर्देशों के आधार पर मूल्य निर्धारित कर सकता है।

आयु वर्ग

न्यूनतम प्रवेश आयु 18 वर्ष होगी, जबकि अधिकतम बीमाधारक सहित बीमित सदस्यों के लिए अधिकतम कम से कम 70 होगी।

अधिकतम आयु तय कर सकते हैं- अंडरराइटिंग पॉलिसी के अधीन इंश्योरेंस में 70 साल से अधिक की उम्र में अधिकतम उम्र तय करने का विकल्प होता है।

आश्रित को कवर किया जाएगा- आश्रित बाल / बच्चों को ’परिवार’ और हामीदारी नीति की परिभाषा के अधीन 3 महीने से 25 वर्ष की आयु तक कवर किया जाएगा।

कवर

बेस कवर: मृत्यु, स्थायी कुल विकलांगता, स्थायी आंशिक विकलांगता, जैसे 3 बेस कवर हैं।

वैकल्पिक कवर: अस्थायी कुल विकलांगता, दुर्घटना और शिक्षा अनुदान के कारण अस्पताल में भर्ती, जैसे 3 वैकल्पिक कवर हैं।

आवरण की श्रेणी

i.बेस कवर और वैकल्पिक कवर अस्थायी कुल विकलांगता और शिक्षा अनुदान लाभ के आधार पर पेश किए जाएंगे।

ii.जबकि, दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती क्षतिपूर्ति के आधार पर पेश किया जाएगा।

नीति कवर के लिए दिशानिर्देश जारी:

दिशानिर्देशों के अनुसार, पॉलिसी अवधि के दौरान दुर्घटना में लगी चोट के कारण बीमाधारक की मृत्यु पर 100% बीमा राशि के बराबर आधार कवर लाभ के तहत देय होगा।

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दावा

एक घटना के बारे में सूचना जो इस नीति के तहत दावा करने का कारण बन सकती है, उसके होने के 30 दिनों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए।

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हाल के संबंधित समाचार:

28 दिसंबर 2020 को, इन्शुरन्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया(IRDAI) ने मानक यात्रा बीमा पॉलिसियों के लिए दिशानिर्देशों पर एक एक्सपोजर ड्राफ्ट जारी किया जो कि 1 अप्रैल 2021 से प्रत्येक सामान्य बीमाकर्ता और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता द्वारा पेश किया जाना है।

इन्शुरन्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (IRDAI) के बारे में:
अध्यक्ष- सुभाष चंद्र (C) खुंटिया
मुख्यालय- हैदराबाद, तेलंगाना