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हरियाणा के राज्यपाल S N आर्य ने ‘द हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजे टू प्रॉपर्टी एक्ट’ को मंजूरी दी

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Guv nod to Haryana Recovery of Damages to Property Actमई 2021 में, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्टको मंजूरी दी। यह अधिनियम राज्य सरकार को राज्य की सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदर्शनकारियों से धन की वसूली करने में सक्षम करेगा।

i.किसी भी सामाजिक आंदोलन के दौरान किसी भी निजी संपत्ति, बसों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों से ही की जाएगी।

ii.हरियाणा में किसान विरोध के दौरान हुई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के ऐसे किसी भी उदाहरण को खत्म करने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है।

दावा न्यायाधिकरण:

  • यह नया कानून सरकार को क्लेम ट्रिब्यूनल स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है, जो नुकसान की मात्रा का आकलन करेगा और उचित मुआवजा प्रदान करेगा।
  • क्लेम ट्रिब्यूनल का नेतृत्व हरियाणा के सुपीरियर न्यायिक सेवा अधिकारी करेंगे, जिन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा।

हाल के संबंधित समाचार:

जनवरी 2021 में, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने RCS-UDAN के तहत चंडीगढ़ से हिसार के लिए भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया।

हरियाणा के बारे में:

  • लोहड़ी एक पारंपरिक लोक उत्सव है, जो भारत के पंजाब-हरियाणा क्षेत्र में मनाया जाता है।
  • गुरुग्राम को भारत के मिलेनियम सिटी के रूप में जाना जाता है।