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सरकार ने ECLGS की वैधता 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाई

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ECLGS’ scope expanded, scheme extended till March 2022COVID 19 की दूसरी लहर से प्रभावित विभिन्न व्यवसायों का समर्थन करने के लिए, सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) की समयसीमा 31 मार्च, 2022 तक या योजना के तहत 4.5 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाने का फैसला किया है।

  • योजना के तहत संवितरण की अंतिम तिथि भी 30 जून, 2022 तक बढ़ा दी गई थी।
  • अपने लॉन्च के बाद से, ECLGS ने 1.15 करोड़ से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और व्यवसायों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और COVID-19 से प्रभावित अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए राहत दी है।
  • 24 सितंबर 2021 तक, ECLGS के तहत स्वीकृत ऋण 2.86 लाख करोड़ रुपये को पार कर गए हैं और इनमें से लगभग 95 प्रतिशत ऋण MSME के लिए जारी किए गए थे।

पृष्ठभूमि: मई 2020 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ECLGS योजना को मंजूरी दी। इसे सरकार के ‘आत्मनिर्भर’ या आत्मनिर्भरता पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था।

ECLGS में प्रमुख संशोधन:

i.29 फरवरी, 2020 या 31 मार्च, 2021 तक ECLGS 1.0 और 2.0 के तहत दिए गए ऋणों के लिए 10 प्रतिशत तक की अतिरिक्त सहायता सक्षम की गई थी, जो भी अधिक हो।

ii.जिन व्यवसायों ने ECLGS (ECLGS 1.0/2.0) के तहत सहायता का लाभ नहीं उठाया है, उन्हें 31 मार्च, 2021 तक उनके बकाया ऋण के 30 प्रतिशत तक की ऋण सहायता प्राप्त करने की अनुमति है।

iii.ECLGS 3.0 के तहत, अधिकतम अतिरिक्त ऋण जो लिया जा सकता है, बकाया ऋण के 40 प्रतिशत या प्रति उधारकर्ता 200 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, तक सीमित है।

iv.मौजूदा ECLGS उधारकर्ताओं द्वारा इन सीमाओं के भीतर इंक्रीमेंटल क्रेडिट का लाभ उठाया जा सकता है, जिनकी पात्रता 29 फरवरी, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक कट-ऑफ तिथि में बदलाव के कारण बढ़ी है।

v.जिन उधारकर्ताओं ने ECLGS के तहत सहायता प्राप्त की है और जिनका 31 मार्च, 2021 तक बकाया ऋण 29 फरवरी, 2020 से अधिक है, वे ECLGS 1.0, 2.0 या 3.0 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर वृद्धिशील समर्थन के लिए पात्र होंगे।

vi.ECLGS में संशोधित परिचालन दिशानिर्देश नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा अलग से जारी किए जा रहे हैं।

हाल के संबंधित समाचार:

30 मई, 2021 को, वित्त मंत्रालय ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) की वैधता को और 3 महीने के लिए 30 सितंबर, 2021 तक या 3 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दिया है।

वित्त मंत्रालय के बारे में:

केंद्रीय मंत्री – निर्मला सीतारमण (कर्नाटक)
राज्य मंत्री (MoS) – पंकज चौधरी (महाराजगंज, उत्तर प्रदेश), भागवत किशनराव कराड (निर्वाचन क्षेत्र – महाराष्ट्र)