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सरकार ने विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के लिए पहला व्यापक दिशानिर्देश जारी किया

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Government releases guideline for the Cyber Security in Power Sectorभारत सरकार ने बिजली क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राज कुमार सिंह और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के निर्देशन में जारी किए गए हैं।

उद्देश्य 

एक साइबर सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और नियामक ढांचे को मजबूत करना।

दिशानिर्देशों के बारे में

i.यह पहली बार है जब CEA द्वारा बिजली क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

ii.“केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) (संशोधन) विनियम, 2019” में साइबर सुरक्षा पर धारा 3(10) के प्रावधान के अंतर्गत, CEA ने दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

iii.सभी हितधारकों को साइबर स्वच्छता प्रदान करना, साइबर सुरक्षा पर सभी IT (सूचना प्रौद्योगिकी) कर्मियों के प्रशिक्षण, देश में साइबर परीक्षण प्रयोगशालाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है।

iv.यह बिजली क्षेत्र में साइबर सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर सुविधाएं और समाधान प्रदान करेगा।

v.यह पहचाने गए “विश्वसनीय स्रोतों” से ICT आधारित खरीदऔर “विश्वसनीय उत्पाद” की पहचान कर या फिर बिजली आपूर्ति प्रणाली में उपयोग के लिए तैनाती से पहले मालवेयर / हार्डवेयर ट्रोजन के लिए उत्पाद का परीक्षण किए जाने को अनिवार्य करता है।

vi.CERT-In (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम), NCIIPC (राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र), NSCS (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय), IIT कानपुर (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) जैसी विशेषज्ञ एजेंसियों ने भी इस ढांचे में भाग लिया।

vii.यह साइबर सुरक्षा में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा और देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में साइबर परीक्षण बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए बाजार खोलेगा।

कार्यों

i.यह एक साइबर आश्वासन ढांचा तैयार करता है और सुरक्षा खतरे की पूर्व चेतावनी, भेद्यता प्रबंधन के लिए तंत्र प्रदान करता है।

ii.दूरस्थ संचालन और सेवाओं को सुरक्षित करके यह महत्वपूर्ण सूचना की सुरक्षा करता है और लचीलापन बुनियादी ढांचे तैयार करता है।

iii.यह साइबर आपूर्ति श्रृंखला जोखिमों को कम करेगा, खुले मानकों के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा, साइबर सुरक्षा में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास करेगा, जिससे प्रभावी सार्वजनिक निजी भागीदारी और सूचना साझाकरण और सहयोग का विकास होगा।

हितधारक

यह उन सभी उत्तरदायी संस्थाओं के साथ-साथ सिस्टम इंटीग्रेटर्स, उपकरण निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं / विक्रेताओं, सेवा प्रदाताओं, IT हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मूल उपकरण निर्माताओं (OEM) पर लागू होता है जो भारतीय बिजली आपूर्ति प्रणाली में संलग्न हैं।

विद्युत मंत्रालय के बारे में:

केंद्रीय मंत्री – राज कुमार सिंह (आरा, बिहार)
राज्य मंत्री– कृष्ण पाल (फरीदाबाद, हरियाणा)