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श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 142 को अधिसूचित किया

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Labour and Employment Ministry notifies section 142श्रम और रोजगार मंत्रालय ने की धारा 142 को अधिसूचित किया है जो आधार की प्रयोज्यता को कवर करता है। यह श्रम मंत्रालय को असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के आधार डेटा एकत्र करने में सक्षम करेगा।

  • आधार का विवरण नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स (NDUW) में अपलोड किया जाएगा जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित किया जा रहा है।
  • यह सरकार को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत श्रमिकों को लाभ देने में मदद करेगा।
  • सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को भारत में लागू किया जाना बाकी है।

धारा 142

धारा 142 सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत लाभ पाने और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार संख्या के माध्यम से एक कर्मचारी या एक असंगठित श्रमिक या किसी अन्य व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए प्रदान करता है।

प्रमुख बिंदु

i.NIC को NDUW के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए INR 45 करोड़ आवंटित किया गया था, यह जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है।

ii.सितंबर 2020 में, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 3 श्रम कोडों को स्वीकृति दी –

सामाजिक सुरक्षा 2020 पर कोड, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति कोड 2020, और औद्योगिक संबंध कोड 2020।

  • इन 3 श्रम संहिताओं के साथ वेतन पर कोड, 2019 में 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 व्यापक विधानों में विलय कर दिया गया।
  • 4 श्रम संहिताएं 1 अप्रैल 2021 को लागू होने वाली थीं, लेकिन इन्हें स्थगित कर दिया गया क्योंकि राज्य सरकारों ने अभी तक नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया है।

हाल के संबंधित समाचार:

i.10 नवंबर, 2020 को, वित्त मंत्रालय ने 650 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ पहले “नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स (NDUW)” के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दी।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के बारे में
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) – संतोष कुमार गंगवार (लोकसभा – बरेली, उत्तर प्रदेश)