राष्ट्रीय बालिका दिवस (NGCD) प्रतिवर्ष 24 जनवरी को पूरे भारत में बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन बाल विवाह, भेदभाव और भारतीय समाज में लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली अन्य चुनौतियों जैसे मुद्दों को संबोधित करता है।
- 24 जनवरी 2025 को 17वें NGCD का आयोजन किया जाएगा।
- यह दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (सेव द गर्ल चाइल्ड, एडुकेत द गर्ल चाइल्ड) योजना की 10वीं वर्षगांठ भी है, जिसे 22 जनवरी, 2015 को लॉन्च किया गया था।
- NGCD 2025 का विषय “एम्पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया” है।
पृष्ठभूमि:
i.NGCD की स्थापना 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) द्वारा की गई थी।
ii.पहली बार NGCD 24 जनवरी 2008 को मनाया गया।
बालिका विकास के लिए पहल
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP):
घटते बाल लिंग अनुपात (CSR) को संबोधित करने, लिंग-पक्षपाती उन्मूलन को रोकने और लड़कियों के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। 2021-2026 के लिए मिशन शक्ति के साथ एकीकृत किया। - UDAAN:
स्कूली शिक्षा और प्रवेश परीक्षाओं के बीच की खाई को पाटकर इंजीनियरिंग संस्थानों में छात्राओं के नामांकन में सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) के मार्गदर्शन में 2014 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा शुरू किया गया। - किशोरियों के लिए योजना (SAG):
पोषण में सुधार, लैंगिक मुद्दों को संबोधित करने और समग्र विकास का समर्थन करने के लिए 11-14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए 2010 में शुरू की गई। - सुकन्या समृद्धि योजना (SSY):
BBBP के तहत लड़कियों के लिए एक छोटी बचत योजना, जो भविष्य की वित्तीय जरूरतों के लिए 8.2% ब्याज दर प्रदान करती है। - मासिक धर्म स्वच्छता योजना (MHS):10-19 वर्ष की आयु की ग्रामीण लड़कियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा 2011 में शुरू की गई।
- POSHAN अभियान (पूर्व में राष्ट्रीय पोषण मिशन): बच्चों (0-6 वर्ष), किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार के लिए मार्च 2018 में शुरू किया गया।
बालिकाओं को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा के लिए पहल
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 का उद्देश्य बाल विवाह को खत्म करना है।
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012, बाल शोषण को संबोधित करता है, इसके कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए 2020 में नियमों को अपडेट किया गया है।
- किशोर न्याय अधिनियम, 2015, जरूरतमंद बच्चों की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- 2021 में शुरू किया गया मिशन वात्सल्य बाल विकास और संरक्षण पर केंद्रित है, जिसमें लापता बच्चों की सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन और ट्रैक चाइल्ड पोर्टल जैसी सेवाएं शामिल हैं।
- ट्रैक चाइल्ड पोर्टल (2012): यह पोर्टल पुलिस स्टेशनों पर दर्ज गुमशुदा बच्चों का मिलान बाल देखभाल संस्थानों (CCI) में रह रहे बरामद बच्चों से करने में मदद करता है।
- बच्चों के लिए PM CARES योजना: 2021 में लॉन्च किया गया, यह संगठन COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय, शैक्षिक और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करता है।
- NIMHANS (राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान) और E-SAMPARK (प्रमुख सेवाओं तक पहुँच, प्रबंधन & जागरूकता और पहुँच को बढ़ावा देने की प्रणाली): प्रभावित बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता और चिकित्सा देखभाल प्रदान करते हैं।
लिंग चयन और गर्भपात
- PNDT (गर्भाधान-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक) अधिनियम, 1994 (2002 में संशोधित) लिंग चयन और प्रसव-पूर्व निदान तकनीकों के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करता है।
- MTP अधिनियम (गर्भावस्था का चिकित्सा समापन अधिनियम): गंभीर शारीरिक या मानसिक विकलांगता के जोखिम वाले भ्रूणों के गर्भपात की अनुमति देता है, लेकिन आनुवंशिक रोगों के लिए भी लिंग-आधारित चयन को प्रतिबंधित करता है।
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