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राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 8 राज्यों के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की

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President appoints new Governors for Eight Statesराष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 8 राज्यों के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए।

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
  • अनुच्छेद 159 के अनुसार, संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ दिलाते हैं।

संक्षिप्त:

i.थावर चंद गहलोत जो वर्तमान में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें कर्नाटक के 19 वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। वह मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं।

ii.डॉ. हरि बाबू कंभमपति को मिजोरम का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से 16वीं लोकसभा के सदस्य हैं। वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) पार्टी से हैं।

iii.मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एक वरिष्ठ आदिवासी नेता और BJP से गुजरात के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं।

iv.राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश के 21वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। वह गोवा से BJP नेता हैं और 2012-15 के दौरान गोवा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

v.P.S. श्रीधरन पिल्लई को गोवा का 19वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह केरल से BJP के नेता हैं और वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं।

vi.सत्यदेव नारायण आर्य को रमेश बैस के बाद त्रिपुरा के 19 वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। वह बिहार से BJP के नेता हैं और पहले बिहार कैबिनेट के खान और भूविज्ञान मंत्री के रूप में पद संभाल चुके हैं।

vii.रमेश बैस जो वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं, को झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एक BJP नेता हैं जिन्होंने 1999-2004 के दौरान कई विभागों के लिए केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया था।

viii.बंडारू दत्तात्रेय को सत्यदेव नारायण आर्य के बाद हरियाणा का 17वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह तेलंगाना के BJP नेता हैं और उन्होंने 2014-17 से श्रम और रोजगार राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था।

नई नियुक्तियाँ और स्थानान्तरण

राज्यनए राज्यपालइससे पहले
गोवाP.S.श्रीधरन पिल्लै
(वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल)
भगत सिंह कोश्यारी
त्रिपुरासत्यदेव नारायण आर्य
(वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल)
रमेश बैस
झारखंडरमेश बैस
(वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल)
द्रौपदी मुर्मू
कर्नाटकथावरचंद गहलोत
(वर्तमान में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)
वजुभाई वाला
हरियाणाबंडारू दत्तात्रेय
(वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल)
सत्यदेव नारायण आर्य
मिजोरमडॉ. हरि बाबू कंभमपतिP.S. श्रीधरन पिल्लै
मध्य प्रदेशमंगूभाई छगनभाई पटेलआनंदीबेन पटेल
हिमाचल प्रदेशराजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकरबंडारू दत्तात्रेय


राज्यपाल की नियुक्ति

राज्यपाल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाममात्र प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्रियों के पास होती है।

i.भारतीय संविधान का अध्याय IV (अनुच्छेद 153-167) राज्यपाल की नियुक्ति और कार्यों से संबंधित है।

  • अनुच्छेद 155 – राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है
  • अनुच्छेद 156 – राज्यपाल का कार्यकाल (5 वर्ष की अवधि) प्रदान करता है
  • अनुच्छेद 157 – राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता – भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए।
  • अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान आदि देने के लिए विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है।