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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 राज्यों: केरल, ओडिशा, बिहार, मिजोरम और मणिपुर, में नए राज्यपाल नियुक्त किए

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President Droupadi Murmu Appoints New Governors in 5 States

25 दिसंबर 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली (दिल्ली) में 5 राज्यों केरल, ओडिशा, बिहार, मिजोरम और मणिपुर में नए राज्यपाल नियुक्त किए।

  • सभी नियुक्तियां राज्यपालों द्वारा अपने-अपने कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी।
  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के राज्यपाल पद से रघुबर दास का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और हरि बाबू कंभमपति को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है।

पांच राज्यों के नये राज्यपाल:

राज्यनये राज्यपालपूर्व राज्यपाल
केरलराजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकरआरिफ मोहम्मद खान
ओडिशाहरि बाबू कंभमपतिरघुबर दास
बिहारआरिफ मोहम्मद खानराजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर
मिजोरमजनरल (डॉ) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)हरि बाबू कंभमपति
मणिपुरअजय कुमार भल्लालक्ष्मण प्रसाद आचार्य

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के बारे में:

i.राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को आरिफ मोहम्मद खान के स्थान पर केरल का 23वां राज्यपाल नियुक्त किया गया।

  • इससे पहले उन्होंने बिहार के 29वें राज्यपाल (16 फरवरी 2023 – 24 दिसंबर 2024) के रूप में कार्य किया था।

ii.उन्होंने 13 जुलाई 2021 से 16 फरवरी 2023 तक हिमाचल प्रदेश (HP) के 21वें राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया, जो गोवा से HP के राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाले पहले व्यक्ति थे।

हरि बाबू कंभमपति के बारे में:

i.हरि बाबू कंभमपति को रघुबर दास की जगह ओडिशा का 27वां राज्यपाल नियुक्त किया गया

  • वह आंध्र प्रदेश (AP) के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मिजोरम के 15 वें राज्यपाल के रूप में 2021 से 2024 तक पूर्वोत्तर भारत में कार्य किया।

ii.2014 से 2019 तक, उन्होंने 16वीं लोकसभा में विशाखापत्तनम, AP लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद सदस्य (MP) के रूप में कार्य किया।.

आरिफ मोहम्मद खान के बारे में:

i.आरिफ मोहम्मद खान को राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की जगह बिहार का 30वां राज्यपाल नियुक्त किया गया

  • इससे पहले उन्होंने 6 सितंबर 2019 से 24 दिसंबर 2024 तक केरल के 22वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया।

ii.श्री आरिफ मोहम्मद खान का जन्म 18 नवंबर 1951 को बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे 1989-1990 तक केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रहे।

iii.उन्होंने लोकसभा में संसद सदस्य (MP) के रूप में कार्य किया, 1980-1984 तक कानपुर, उत्तर प्रदेश (UP) निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और (1984-1991) & (1998-1999) की अवधि तक बहराइच, उत्तर प्रदेश (UP) निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

जनरल (डॉ) VK सिंह (सेवानिवृत्त) के बारे में:

i.जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त) को हरि बाबू कंभमपति के स्थान पर मिजोरम का 29वां राज्यपाल नियुक्त किया गया।

  • इससे पहले उन्होंने 30 मई 2019 से 11 जून 2024 तक सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री (MoS) के रूप में कार्य किया।
  • उन्होंने 2014-2024 तक गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश (UP) निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा में संसद सदस्य (MP) के रूप में कार्य किया।

ii.2014 में, उन्होंने PM नरेंद्र मोदी के प्रथम मंत्रालय में विदेश राज्य मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया।

iii.भारतीय सेना (IA) में पूर्व 4-स्टार जनरल, उन्होंने 2010 से 2012 तक 24वें सेना प्रमुख (COAS) के रूप में कार्य किया।

अजय कुमार भल्ला के बारे में:

i.अजय कुमार भल्ला को लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के स्थान पर मणिपुर का 19वां राज्यपाल नियुक्त किया गया।

  • इससे पहले उन्होंने 2019 से 2024 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए भारत के गृह सचिव के रूप में कार्य किया।
  • उन्होंने जुलाई 2017 से 2019 तक विद्युत मंत्रालय (MoP) के तहत भारत के सचिव के रूप में भी कार्य किया।

ii.वह असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक अधिकारी (IAS) अधिकारी थे।

राज्यपाल की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां:

i.नियुक्ति: अनुच्छेद 153 के अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए, तथा एक व्यक्ति एकाधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है।

ii.पात्रता: अनुच्छेद 157 और 158 में राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड का उल्लेख किया गया है।

  • कार्यकाल: राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहता है, लेकिन वह केवल राष्ट्रपति की इच्छा पर ही अपने पद पर बना रह सकता है।
  • अनुच्छेद 157: राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
  • अनुच्छेद 158: राज्यपाल विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होगा, कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, परिलब्धियों और भत्तों का हकदार होगा।

iii.क्षमा शक्तियां: अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमा, स्थगन या सजा में छूट देने का अधिकार है।

iv.मंत्रिपरिषद: अनुच्छेद 163 के अनुसार, राज्यपाल को मुख्यमंत्री (CM) की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो कुछ विवेकाधीन मामलों को छोड़कर राज्यपाल को सलाह देती है।

v.CM और मंत्रियों की नियुक्ति: अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।

vii.विधेयकों पर स्वीकृति: अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को विधान सभा द्वारा पारित विधेयक पर अनुमति देने या उसे रोकने, या राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार है।

viii.अध्यादेश शक्ति: राज्यपाल असाधारण परिस्थितियों में, जब विधानमंडल सत्र में न हो, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं।