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यौनकर्मियों के खिलाफ हिंसा समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 – 17 दिसंबर

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International Day to End Violence Against Sex Workers - December 17 2022दुनिया भर में यौनकर्मियों के खिलाफ होने वाले घृणा अपराधों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को दुनिया भर में यौनकर्मियों के खिलाफ हिंसा समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।

  • इस दिन का उद्देश्य यौनकर्मियों को भेदभाव के खिलाफ एक साथ आने और हिंसा के शिकार लोगों को याद करने के लिए सशक्त बनाना है।

यौनकर्मियों के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का वैश्विक पालन NSWP – ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्क प्रोजेक्ट्स द्वारा किया जाता है।

पृष्ठभूमि:

i.यौनकर्मियों के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत सेक्स वर्कर्स आउटरीच प्रोजेक्ट (SWOP) USA (संयुक्त राज्य अमेरिका) द्वारा की गई थी, और 17 दिसंबर 2003 को डॉ एनी स्प्रिंकल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था।

ii.17 दिसंबर 2003 को यौनकर्मियों के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल, वाशिंगटन में ग्रीन रिवर किलर के पीड़ितों के लिए एक स्मारक और सतर्कता के रूप में मनाया गया।

यौनकर्मियों के अधिकारों का प्रतीक:

‘रेड अम्ब्रेला’ दुनिया भर में यौनकर्मियों के अधिकारों का प्रतीक है।

2005 में यूरोप में यौनकर्मियों के अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा यौनकर्मियों के अधिकारों के प्रतीक के रूप में रेड अम्ब्रेला को अपनाया गया था।

यौनकर्मियों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण व्रत:

  • 3 मार्च – अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मियों का अधिकार दिवस
  • 2 जून – अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस
  • 14 सितंबर – यौनकर्मी प्राइड

भारत में यौनकर्मियों के अधिकार:

i.जून 2022 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने यौन कार्य को एक पेशे के रूप में नोट किया और कहा कि यौनकर्मियों  के साथ शालीनता और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए और सरकारी अधिकारियों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए या कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जब कोई वयस्क सहमति से यौन कार्य में संलग्न हो।

ii.SC ने कहा कि यौनकर्मी और उनके बच्चे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 – जीवन के अधिकार के तहत आते हैं।

iii.भारत में यौन कार्य अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (ITPA), 1956 द्वारा शासित है। भारतीय दंड संहिता (IPC) और किशोर न्याय अधिनियम में भी भारत में वेश्यावृत्ति और तस्करी से निपटने के प्रावधान हैं।

iv.भारत में निजी वेश्यावृत्ति अवैध नहीं है, लेकिन IPC के अनुसार निम्नलिखित अवैध हैं,

  • सार्वजनिक रूप से वेश्यावृत्ति सेवाओं की याचना करना
  • होटलों में वेश्यावृत्ति की गतिविधियाँ
  • एक यौनकर्मी की व्यवस्था करके वेश्यावृत्ति
  • एक ग्राहक के साथ यौन क्रिया की व्यवस्था करना

NSWP के बारे में – ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्क प्रोजेक्ट्स :

अध्यक्ष– फेलिस्टर अब्दुल्ला
वैश्विक सचिवालय- एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम