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बीमा कानून संशोधनों की समीक्षा के लिए IRDAI ने SBI के पूर्व अध्यक्ष दिनेश खारा की अध्यक्षता में समिति गठित की

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IRDAI sets up panel led by ex-SBI chairman Khara to implement amendments to insurance law

20 फरवरी 2025 को, हैदराबाद (तेलंगाना) स्थित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा अधिनियम 1938 में किए गए परिवर्तनों की समीक्षा और उन्हें लागू करने के लिए 7-सदस्यीय समिति का गठन किया है।

  • इस समिति का नेतृत्व मुंबई (महाराष्ट्र) स्थित भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पूर्व अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा करेंगे।
  • ये परिवर्तन बीमा क्षेत्र और इसकी पहुँच को बेहतर बनाने के सरकार के प्रयास का हिस्सा हैं, जिसका लक्ष्य “2047 तक सभी के लिए बीमा है।

समिति के सदस्य: 

समिति के अन्य सदस्यों में शामिल हैं:

i.नारायणन श्रीनिवास कन्नन, मुंबई (महाराष्ट्र) स्थित ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ICICI बैंक लिमिटेड और प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम) के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)।

ii.गिरीश राधाकृष्णन, चेन्नई (तमिलनाडु, TN) स्थित यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (UIICL) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD)।

iii.राकेश जोशी, IRDAI के पूर्व सदस्य।

iv.सौरव सिन्हा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व कार्यकारी निदेशक (ED)।

v.आलोक मिश्रा, गुरुग्राम (हरियाणा) स्थित माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (MFIN) के प्रबंध निदेशक (MD) और CEO।

vi.L विश्वनाथन, एक कानूनी विशेषज्ञ।

मुख्य बिंदु:

i.बीमा अधिनियम, 1938 भारत में बीमा उद्योग को नियंत्रित करने वाले मूलभूत कानून के रूप में कार्य करता है।

  • यह बीमा व्यवसायों के संचालन, उनकी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

ii.दिनेश कुमार खारा की अध्यक्षता वाली समिति को इन प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा करने और उनके कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा सुझाने का काम सौंपा गया है।

  • समिति से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।

iii.अपनी सिफारिशों के आधार पर, IRDAI वित्त मंत्रालय (MoF) को प्रस्ताव भेजेगा, जबकि MoF का वित्तीय सेवा विभाग (DFS) हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिए एक नया विधेयक तैयार करेगा।

बीमा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन: 

i.प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि: सरकार बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करना है, जिससे संभावित रूप से भारतीय बीमा बाजार में पूंजी प्रवाह में वृद्धि और सेवाओं में सुधार हो सकता है।

  • यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं।

नोट: बीमा क्षेत्र में FDI सीमा बढ़ाने के लिए सरकार को बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 सहित प्रमुख कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता होगी।

ii.बीमाकर्ताओं के लिए समग्र लाइसेंस: प्रस्तावित संशोधन बीमा कंपनियों को एक ही लाइसेंस के तहत विभिन्न बीमा खंडों (जैसे जीवन और सामान्य) में काम करने की अनुमति देने का प्रयास करते हैं, जिससे अधिक लचीलापन और परिचालन दक्षता मिलती है।

iii.कम पूंजी आवश्यकताएँ: संशोधनों में बीमा कंपनियों के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी को कम करने, अधिक खिलाड़ियों को बाजार में प्रवेश करने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है।

नोट: जनवरी 2025 तक, भारत में 25 जीवन बीमा कंपनियाँ और 34 गैर-जीवन या सामान्य बीमा फर्म हैं।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के बारे में:

IRDAI की स्थापना बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के तहत की गई थी। यह वित्त मंत्रालय (MoF) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है जो भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित और विकसित करने के लिए जिम्मेदार है।
अध्यक्ष– देबाशीष पांडा
मुख्यालय– हैदराबाद, तेलंगाना
स्थापना– 1999