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प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना: भारत के असंगठित कार्यबल के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना

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Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana Ensuring Financial Security for India’s Unorganised Workforce

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना, भारत सरकार (GoI) द्वारा शुरू की गई एक ऐतिहासिक पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में लाखों असंगठित श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह भारत सरकार की व्यापक सामाजिक सुरक्षा पहलों का एक हिस्सा है और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक पेंशन कवरेज के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

  • यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए बनाई गई है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 50% का योगदान करते हैं।
  • इस योजना की निगरानी श्रम और रोजगार मंत्रालय (MoL&E) द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और कॉमन सर्विसेज सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC SPV) के साथ साझेदारी में सुचारू कार्यान्वयन के लिए की जाती है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना के बारे में: 

i.PM-SYM को मूल रूप से अंतरिम बजट 2019 में पेश किया गया था।

ii.यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

iii.यह योजना असंगठित क्षेत्र में कार्यरत और 15,000 रुपये तक की मासिक आय वाले श्रमिकों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करती है।

iv.GoI ने LIC को इस योजना का फंड मैनेजर नियुक्त किया है, जो मुख्य रूप से पेंशन का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है।

v.31 दिसंबर 2024 तक, ई-श्रम पोर्टल पर 30.51 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत थे।

vi.3 मार्च 2025 तक, अधिकतम PM-SYM कार्ड जारी करने वाले शीर्ष 5 राज्य: हरियाणा (8,26,208); उत्तर प्रदेश (UP) (6,94,169); महाराष्ट्र (6,21,500); गुजरात (3,91,043); और छत्तीसगढ़ (2,33,172 है)।

PM-SYM की मुख्य विशेषताएं:

i.सरकार और श्रमिकों का योगदान: इस योजना के अनुसार, भारत सरकार 1:1 के आधार पर श्रमिकों के योगदान का मिलान करेगी।

  • हालाँकि, योगदान राशि (55 रुपये से 200 रुपये) नामांकन के समय आयु के आधार पर भिन्न होती है, उदाहरण के लिए: यदि प्रवेश के समय श्रमिक की आयु 18 वर्ष है, तो उसे 55 रुपये का मासिक योगदान करना होगा और GoI भी ठीक उसी राशि का योगदान करेगी।

ii.पारिवारिक पेंशन: इस योजना में पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है, जहाँ लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष की आयु के बाद हो जाती है, केवल पति या पत्नी ही पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन राशि का 50% प्राप्त करने के हकदार हैं।

  • यदि ग्राहक और उसके पति या पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो पूरी राशि वापस निधि में जमा कर दी जाएगी।

iii.आसान नामांकन: पात्र श्रमिक सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) या मानधनपोर्टल के माध्यम से योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

पात्रता मानदंड:

i.आयु आवश्यकता: योजना में नामांकन के लिए श्रमिकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ii.असंगठित क्षेत्र में रोजगार: इस योजना में स्ट्रीट वेंडर, कूड़ा बीनने वाले, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, कृषि श्रमिक, कारीगर आदि जैसे व्यवसायों में लगे श्रमिक शामिल हैं।

iii.बहिष्करण मानदंड: इस योजना में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), या राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत आने वाले श्रमिक/कर्मचारी शामिल नहीं हैं।

  • साथ ही, लाभार्थी आयकरदाता नहीं होना चाहिए और उसे किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

iv.आवश्यक दस्तावेज: लाभार्थियों को अपना आधार कार्ड विवरण, बचत बैंक खाता या जन धन खाता विवरण भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (IFSC) और मोबाइल नंबर के साथ जमा करना आवश्यक है।

निकास और निकासी मानदंड:

i.10 वर्ष से पहले निकास: यदि कोई लाभार्थी 10 वर्ष पूरे होने से पहले योजना से बाहर निकलता है, तो संपूर्ण योगदान राशि बचत बैंक ब्याज दर के साथ वापस कर दी जाती है।

ii.10 वर्ष के बाद लेकिन 60 वर्ष से पहले निकास: इस मामले में, लाभार्थी को संचित ब्याज के साथ योगदान का अपना हिस्सा प्राप्त होता है, जैसा कि फंड द्वारा अर्जित किया जाता है या बचत बैंक ब्याज दर पर, जो भी अधिक हो।

iii.60 वर्ष से पहले मृत्यु या दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता: ऐसे मामले में, लाभार्थी के पति या पत्नी के लिए योजना जारी रखना स्वैच्छिक है या;

  • सहायता की गई राशि को फंड द्वारा अर्जित ब्याज के साथ या बचत बैंक ब्याज दर पर, जो भी अधिक हो, निकाल सकते हैं।

नोट: यदि किसी ग्राहक ने लगातार अंशदान का भुगतान नहीं किया है, तो उसे दंड शुल्क के साथ संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करके अपने अंशदान को नियमित करने की अनुमति दी जाएगी।

कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति:

GoI ने यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं कि योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक पहुंचे:

i.राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित करना है।

ii.स्वैच्छिक निकास, पुनरुद्धार मॉड्यूल, दावा स्थिति और खाता विवरण जैसी नई सुविधाएँ शुरू की गईं।

iii.GoI ने निष्क्रिय खातों के पुनरुद्धार की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी है।

  • इसने डोनेट-ए-पेंशन मॉड्यूल भी लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य नियोक्ता को पीएम-एसवाईएम पेंशन योजना के तहत अपने कर्मचारियों के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे नामांकन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

iv.विभिन्न सार्वजनिक विभाग/संगठन जैसे: वित्तीय सेवा विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय (MoF); पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) और राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (NIPFP) पेंशन योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

हाल ही में संबंधित समाचार:

जनवरी 2025 में, केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया, MoL&E ने नई दिल्ली, दिल्ली में आयोजित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के श्रम मंत्रियों और सचिवों के साथ दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन की अध्यक्षता की।

  • बैठक के दौरान, उन्होंने ई-श्रम पहल के तहत दो महत्वपूर्ण पहलों, राज्य और UT माइक्रोसाइट्स और व्यावसायिक कमी सूचकांक (OSI) का शुभारंभ किया।