Current Affairs PDF

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ने सफल कार्यान्वयन के 5 वर्ष पूरे किए

AffairsCloud YouTube Channel - Click Here

AffairsCloud APP Click Here

Five Successful Years of Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY), एक केंद्रीय क्षेत्र योजना (CSS) जो देश भर में सभी भूमिधारक छोटे और सीमांत किसानों (SMF) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, ने सफल कार्यान्वयन के 5 साल पूरे कर लिए हैं।

  • PM-KMY को 12 सितंबर, 2019 को प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने रांची, झारखंड में लॉन्च किया था।
  • इस योजना का संचालन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) द्वारा मुंबई (महाराष्ट्र) स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ साझेदारी में किया जा रहा है।

PM-KMY की मुख्य विशेषताएं:

i.PM-KMY SMF के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसका उद्देश्य देश के किसानों के लिए वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद बेहतर आय सुनिश्चित करना है।

ii.सभी पात्र SMF को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पेंशन फंड में प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच राशि का योगदान करना आवश्यक है।

iii.PM-KMY के तहत, पात्र SMF को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन मिलती है, बशर्ते वे योजना के बहिष्करण मानदंडों को पूरा करते हों।

iv.इस योजना में नामांकित SMF को योजना का लाभ तभी मिलेगा जब उन्होंने योजना के पेंशन फंड में न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष तक योगदान दिया हो।

v.LIC इस योजना का पेंशन फंड मैनेजर है और लाभार्थी पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (UT) सरकारों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी (PM-किसान) के माध्यम से किया जाता है।

पात्रता मानदंड:

i.अधिकतम 2 हेक्टेयर (ha) की कृषि योग्य भूमि वाले और 1 अगस्त, 2019 तक राज्य/UT राज्य क्षेत्र के भूमि रिकॉर्ड में सूचीबद्ध सभी SMF इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।

ii.वे SMF जो 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच हैं, वे योजना में शामिल होने के पात्र हैं।

iii.SMF के जीवनसाथी भी अलग से योजना में शामिल होने के पात्र हैं और उन्हें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 3,000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए योजना के पेंशन फंड में अलग से योगदान करना आवश्यक है।

मुख्य लाभ:

i.पारिवारिक पेंशन: यदि योजना के किसी ग्राहक की सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद मृत्यु हो जाती है, तो पति या पत्नी पेंशन का 50% यानी 1,500 रुपये प्रति माह पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार है, इस शर्त के अधीन कि पति या पत्नी पहले से ही योजना का लाभार्थी नहीं है।

  • मामला 1: यदि योजना के किसी ग्राहक की सेवानिवृत्ति तिथि से पहले मृत्यु हो जाती है, और पति या पत्नी इसे जारी नहीं रखना चाहते हैं, तो किसान द्वारा किया गया कुल योगदान ब्याज सहित पति या पत्नी को दिया जाएगा।
  • मामला 2: यदि योजना के किसी ग्राहक की सेवानिवृत्ति तिथि से पहले मृत्यु हो जाती है और पति या पत्नी नहीं हैं, तो किसान द्वारा किया गया कुल योगदान ब्याज सहित नामांकित व्यक्ति को दिया जाएगा।

ii.PM-KISHAN लाभ: यदि पात्र SMF प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISHAN) योजना के तहत पंजीकृत हैं, तो वे PM-KMY योजना में स्वैच्छिक योगदान करने के लिए PM-KISHAN योजना के लाभों का उपयोग करना चुन सकते हैं।

  • इसलिए, पात्र SMF को एनरोलमेंट-कम-ऑटो-डेबिट-मैंडेट फॉर्म पर हस्ताक्षर करके उसे जमा करना होगा। इस प्रकार, योजना के लिए आवश्यक योगदान स्वचालित रूप से उस बैंक खाते से डेबिट हो जाएगा, जिसमें उनके PM-KISHAN लाभ जमा किए गए हैं।

iii.भारत सरकार (GoI) द्वारा समान अंशदान: GoI, कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (DoAC&FW) के माध्यम से पात्र ग्राहक द्वारा पेंशन निधि में दिए गए अंशदान के बराबर राशि का अंशदान करती है।

iv.मासिक अंशदान: योजना में प्रवेश के समय किसान की आयु के अनुसार योजना में मासिक अंशदान निर्धारित किया जाता है।

योजना से बाहर निकलने के मानदंड:

i.योजना के लाभार्थी के पास कम से कम 5 वर्ष तक नियमित अंशदान करने के बाद ही स्वेच्छा से योजना से बाहर निकलने का विकल्प है, और फिर संपूर्ण अंशदान LIC द्वारा मौजूदा बचत बैंक दरों के बराबर ब्याज दर के साथ वापस किया जाएगा।

ii.यदि ग्राहक और पति/पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो शेष राशि निधि में वापस कर दी जाएगी।

मुख्य तथ्य:

i.MoA&FW के आंकड़ों के अनुसार, 6 अगस्त, 2024 तक कुल 23.38 लाख किसान PM-KMY में शामिल हो चुके हैं।

ii.बिहार 3.4 लाख से अधिक पंजीकरण के साथ, PM-KMY के ग्राहकों के अधिकतम पंजीकरण वाले शीर्ष 10 राज्यों में पहले स्थान पर है, इसके बाद झारखंड (2.5 लाख पंजीकरण), उत्तर प्रदेश (UP) (2 लाख से अधिक पंजीकरण के साथ) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) के बारे में:

केंद्रीय मंत्री– शिवराज सिंह चौहान (निर्वाचन क्षेत्र- मध्य प्रदेश, MP)
राज्य मंत्री (MoS)- राम नाथ ठाकुर (राज्यसभा- बिहार); भागीरथ चौधरी (निर्वाचन क्षेत्र- अजमेर, राजस्थान)