दासता के उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र (UN) का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को दुनिया भर में दासता के समकालीन रूपों को मिटाने के लिए मनाया जाता है, जिसमें मानव तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम, जबरन विवाह और सशस्त्र संघर्ष में उपयोग के लिए बच्चों की जबरन भर्ती शामिल हैं।
पृष्ठभूमि:
दासता उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 दिसंबर 1949 को चिह्नित करने के लिए 2 दिसंबर को मनाया जाता है, जिस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने संकल्प A/RES/317(IV) को अपनाया था और मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति व अन्य के शोषण के उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को मंजूरी दी थी।
50 फॉर फ्रीडम अभियान:
i.50 फॉर फ्रीडम अभियान अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के जबरन श्रम प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन और कार्यान्वयन को बढ़ावा दे रहा है। अब तक 50 सदस्य देशों ने जबरन श्रम प्रोटोकॉल की पुष्टि की है।
ii.जबरन श्रम प्रोटोकॉल एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जिसके लिए सरकारों को अपने सभी रूपों में जबरन श्रम से निपटने के लिए नए उपाय करने की आवश्यकता होती है।
कार्टून प्रतियोगिता:
i.ILO और ह्यूमन रिसोर्स विदाउट बॉर्डर्स (“Ressources Humaines Sans Frontières”, (RHSF)) ने शांति के लिए कार्टूनिंग के समर्थन से “क्या होगा अगर आपकी पेंसिल जबरन श्रम के खिलाफ एक उपकरण होती?” विषय के अंतर्गत एक अंतरराष्ट्रीय कार्टून प्रतियोगिता का आयोजन किया।
ii.पुर्तगाल के गर्गलो वास्को कार्टूनिस्ट ने प्रथम स्थान जूरी जीता, उज्बेकिस्तान के एशोनकुलोव मखमुदजोन ने शांति पुरस्कार के लिए कार्टूनिंग जीता और तुर्की के कान सात्सी ने पब्लिक पिक जीता।
आधुनिक दासता:
i.अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, दुनिया भर में 40 मिलियन से अधिक लोग आधुनिक दासता के शिकार हैं।
ii.आधुनिक दासता जबरन श्रम, ऋण बंधन, जबरन विवाह और मानव तस्करी जैसी प्रथाओं के अंतर्गत आती है।
iii.इसे शोषण की उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है कि जिसे कोई व्यक्ति धमकी, हिंसा, जबरदस्ती, धोखे और/या सत्ता के दुरुपयोग के कारण मना नहीं कर सकता या छोड़ नहीं सकता है।
बाल श्रम:
i.लगभग 150 मिलियन बच्चे, दुनिया भर में लगभग दस बच्चों में से एक, बाल श्रम के अधीन हैं।
ii.बाल श्रम का अधिकांश हिस्सा आर्थिक शोषण के लिए है और यह बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के खिलाफ है जो आर्थिक शोषण से बच्चे की रक्षा करने के अधिकार को मान्यता देता है।
मानव तस्करी:
i.मानव तस्करी का अर्थ भर्ती, तस्करी, स्थानांतरण, आश्रय, या व्यक्तियों की प्राप्ति, धमकी या बल के उपयोग या अन्य प्रकार के जबरदस्ती के माध्यम से है।
ii.अवैध व्यापार किए गए व्यक्ति की सहमति अप्रासंगिक है और यदि अवैध व्यापार किया गया व्यक्ति बच्चा है, तो बल प्रयोग के बिना भी यह एक अपराध है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के बारे में:
ILO एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसे 1919 में वर्साय की संधि के हिस्से के रूप में बनाया गया था।
महानिदेशक– गाइ राइडर
मुख्यालय– जिनेवा, स्विट्जरलैंड