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अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2024 – 9 दिसंबर

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International Anti-Corruption Day - December 9 2024संयुक्त राष्ट्र (UN) का अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस (IACD) प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभावों और भ्रष्टाचार से निपटने और रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है।

  • यह दिन भ्रष्टाचार के मुद्दों से निपटने में व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों (NGO), कानून प्रवर्तन और मीडियाकर्मियों सहित सभी की भूमिका पर प्रकाश डालता है।

विषय:
IACD 2024 का विषय “यूनाइटेड विद यूथ अगेंस्ट करप्शन: शेपिंग टुमारो’एस इंटीग्रिटी” है।

नोट:विश्व में 1.9 अरब युवा होते हुए, भ्रष्टाचार से लड़ना वैश्विक जनसंख्या के लगभग एक-चौथाई भाग के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।
पृष्ठभूमि: 

i.31 अक्टूबर 2003 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाया और महासचिव से अनुरोध किया कि वे कन्वेंशन के सदस्य देशों के सम्मेलन (संकल्प 58/4) के सचिवालय के रूप में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) को नामित करें।

ii.UNGA ने भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा इससे निपटने और रोकथाम में कन्वेंशन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 9 दिसंबर को IACD के रूप में भी नामित किया।

iii.यह कन्वेंशन दिसंबर 2005 में लागू हुआ। तब से, 190 पक्ष अभिसमय के भ्रष्टाचार विरोधी दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जो सुशासन, जवाबदेही और राजनीतिक प्रतिबद्धता के महत्व को लगभग सार्वभौमिक मान्यता दर्शाता है।

  •  9 मई, 2011 को भारत ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCAC) का अनुसमर्थन किया।

iv.दिवस की शपथ: “कमीट्स टू इंटीग्रिटी, रेजेक्टिंग करप्शन एंड प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी”।
v.नारा “योर नो काउंट्स” भ्रष्टाचार से लड़ने में व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देता है।
भारत का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक:
2023 में, वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में 93वें स्थान पर था, जो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए मजबूत नीतियों और बेहतर जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है।
भारत में भ्रष्टाचार विरोधी कानून और नीतियाँ:

  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988: भ्रष्टाचार को परिभाषित करता है तथा लोक सेवकों और रिश्वत देने वालों पर दंड लगाता है।
  • भारतीय न्याय संहिता, 2023: यह विधेयक भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की जगह लेगा तथा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से संबंधित प्रावधानों का आधुनिकीकरण करेगा।
  • लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013: भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों का समाधान करता है और सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
  • व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014: भ्रष्ट आचरण की रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करके पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
  • धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002: धन शोधन और संबंधित वित्तीय अपराधों को लक्ष्य करता है।
  • बेनामी लेनदेन अधिनियम, 1988: अवैध संपत्ति से निपटने के लिए बेनामी (प्रॉक्सी) लेनदेन पर प्रतिबंध लगाता है।
  • काला धन और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015: इसका उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना और अघोषित संपत्तियों पर कर लगाना है।

प्रवर्तन तंत्र के लिए भ्रष्टाचार विरोधी नीतियां:

  • केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC): सरकारी विभागों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और जांच का पर्यवेक्षण करता है।
  • केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI): राष्ट्रीय स्तर पर उच्च प्रोफ़ाइल भ्रष्टाचार के मामलों को संभालता है।
  • राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो: राज्य के अधिकारियों के बीच जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए, राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है

2024 के आयोजन:
2024 IACD कार्यक्रम में दो प्रमुख पैनल शामिल थे:
i.युवा लोग ईमानदारी निर्माता के रूप में: अखंडता और शिक्षा को बढ़ावा देने में युवा भागीदारी से मिली सफलताओं और सबक की खोज करना।
ii.संघर्ष की स्थिति में कल की अखंडता को आकार देना: संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में भ्रष्टाचार से निपटने में युवाओं की भूमिका पर चर्चा करना।
अन्य कार्यक्रम:
भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (CoSP11) के सदस्य देशों का सम्मेलन 14 से 19 दिसंबर, 2025 तक दोहा, कतर में आयोजित किया जाएगा।

  • 2024 अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन (IACC) में 7 विषयगत ट्रैकों पर बहस और सहयोगात्मक कार्यवाहियाँ आयोजित की जाएंगी।

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) के बारे में:
महानिदेशक (DG)- घड़ा फाथी वैली (मिस्र)
मुख्यालयवियना, ऑस्ट्रिया
स्थापित– 1997