वस्तु एवं सेवा कर (GST) दिवस प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय कराधान – माल और सेवा कर (GST) के अभूतपूर्व सुधार की स्मृति में मनाया जाता है।
यह दिन पूरे भारत में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा मनाया जाता है।
वर्ष 2021 चौथे GST दिवस के उत्सव का प्रतीक है।
पृष्ठभूमि:
i.माल और सेवा कर (GST) अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद (लोकसभा और राज्य सभा दोनों) में पारित किया गया और 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था।
ii.पहला GST दिवस 1 जुलाई, 2018 को मनाया गया था।
भारत में GST के बारे में:
i.गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर आदि का स्थान लिया है।
ii.GST पूरे देश के लिए एकल घरेलू अप्रत्यक्ष कर कानून है।
GST के घटक:
GST के अंतर्गत 3 कर लागू हैं,
- CGST (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर) – केंद्र सरकार द्वारा एक राज्य के भीतर बिक्री पर एकत्र किया गया कर।
- SGST (राज्य वस्तु एवं सेवा कर) – राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर बिक्री पर एकत्र किया गया कर।
- IGST (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर) – एक अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया गया कर।
लाभ:
i.GST ने वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर व्यापक प्रभाव को समाप्त कर दिया है जिससे वस्तु की लागत प्रभावित हुई है।
ii.GST से संबंधित गतिविधियां जैसे पंजीकरण, रिटर्न फाइलिंग, रिफंड के लिए आवेदन और नोटिस का जवाब GST पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाना आवश्यक है।