Current Affairs PDF

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 8 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और 5 मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण को मंजूरी दी

President Kovind clears appointment of chief justices to 8 high courts

President Kovind clears appointment of chief justices to 8 high courtsभारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने पूरे भारत में 8 उच्च न्यायालयों (HC) में मुख्य न्यायाधीशों (CJ) की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उन्होंने 5 मुख्य न्यायाधीशों को विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने को भी मंजूरी दी है।

  • नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में की गई हैं।
  • नई नियुक्तियों और तबादलों की सिफारिश भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने की थी।

नियुक्तियों का विवरण:

न्यायाधीश का नाम और वर्तमान उच्च न्यायालयCJ के रूप में नियुक्तपूर्व न्यायाधीश 
राजेश बिंदल, कलकत्ता HC के कार्यवाहक CJइलाहाबाद HCन्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी (कार्यवाहक CJ)
मध्य प्रदेश HC के न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तवकलकत्ता HCन्यायमूर्ति राजेश बिंदल (कार्यवाहक CJ)
मेघालय HC के न्यायमूर्ति रंजीत वसंतराव मोरमेघालय HCन्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमद्दर
हिमाचल प्रदेश HC के कार्यवाहक CJ RV मलीमथमध्य प्रदेश HCन्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक
कर्नाटक के कार्यवाहक CJ सतीश चंद्र शर्मातेलंगाना HCन्यायमूर्ति हिमा कोहली 
कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरविंद कुमारगुजरात HCन्यायमूर्ति RM छाया (कार्यवाहक CJ)
इलाहाबाद की न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थीकर्नाटक HCन्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा
छत्तीसगढ़ के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्राआंध्र प्रदेश HCन्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी

स्थानांतरण का विवरण:

CJ का नामसे स्थानांतरितको स्थानांतरण
A.A.कुरैशीत्रिपुराराजस्थान
इंद्रजीत महंतीराजस्थानत्रिपुरा
मोहम्मद रफीकमध्य प्रदेशहिमाचल प्रदेश
विश्वनाथ सोमद्दरमेघालयसिक्किम
अरूप कुमार गोस्वामीआंध्र प्रदेशछत्तीसगढ़

हाल के संबंधित समाचार:

भारत के राष्ट्रपति, राम नाथ कोविंद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करके तेलंगाना, सिक्किम और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों (HC) के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (ACJ) नियुक्त किया है।

  • इन उच्च न्यायालयों के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (CJ) को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद प्रभार से मुक्त कर दिया जाएगा।