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भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम के नए दिशानिर्देशों को मंजूरी दी

Govt approves guidelines for small business cluster development programme

Govt approves guidelines for small business cluster development programmeभारत सरकार (GoI) ने सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP) के नए दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है। इसे 15वें वित्त आयोग चक्र 2021-22 से 2025-26 के दौरान लागू किया जाएगा।

MSE-CDP के नए दिशानिर्देश पिछले दिशानिर्देशों (2019) के अधिक्रमण में जारी किए गए हैं और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रक्रिया और फंडिंग पैटर्न शामिल हैं।

MSE-CDP के नए दिशानिर्देशों के लिए यहां क्लिक करें

उद्देश्य:

  • प्रौद्योगिकी में सुधार, कौशल और गुणवत्ता, बाजार पहुंच, और अन्य जैसे मुद्दों को संबोधित करके MSE की स्थिरता, प्रतिस्पर्धा और विकास को बढ़ाना। 
  • स्वयं सहायता समूहों, संघ, जिला उद्योग संघों आदि के एकीकरण के माध्यम से सामान्य सहायक कार्रवाई के लिए MSE और स्टार्टअप की क्षमता का निर्माण करना।
  • नए या मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों या MSE के समूहों में ढांचागत सुविधाओं का निर्माण या उन्नयन करना।
  • औद्योगिक क्षेत्रों में परीक्षण, प्रशिक्षण केंद्र, कच्चा माल डिपो, अपशिष्ट उपचार, और पूरक उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए CFC स्थापित करना।
  • क्लस्टरों के लिए हरित और टिकाऊ विनिर्माण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, इकाइयों को स्थायी और हरित उत्पादन प्रक्रियाओं और उत्पादों पर स्विच करने में सक्षम बनाना।

योजना के दो घटक:

i.सामान्य सुविधा केंद्र (CFC): घटक में औद्योगिक संपदा में CFC के रूप में मूर्त “परिसंपत्तियों” का निर्माण शामिल है।

ii.इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (ID): यह घटक नए/मौजूदा अधिसूचित औद्योगिक एस्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए है।

फंडिंग पैटर्न:

घटककुल परियोजना लागतफंडिंग पैटर्न
भारत सरकारराज्य सरकारSPV
परियोजनाओं का वित्तपोषण पैटर्न
CFC5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये70%20%10%
CFC10 करोड़ रुपये से 30 करोड़ रुपये60%20%20%
ID- नया5 करोड़ रुपये से 15 करोड़ रुपये

 

60%40%
ID- मौजूदा बुनियादी ढांचे का उन्नयन5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये

 

50%50%
आकांक्षी जिलों, NER (पूर्वोत्तर क्षेत्र), पहाड़ी राज्यों और द्वीपों में स्थित परियोजनाओं का वित्तपोषण पैटर्न
CFC5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये

 

80%15%5%
CFC10 करोड़ रुपये से 30 करोड़ रुपये

 

70%15%15%
ID- नया5 करोड़ रुपये से 15 करोड़ रुपये

 

70%30%
ID- मौजूदा बुनियादी ढांचे का उन्नयन5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये

 

60%40%

पृष्ठभूमि:

i.क्लस्टर विकास कार्यक्रम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) में विकास आयुक्त के कार्यालय की सबसे पुरानी योजनाओं में से एक है।

ii.इस योजना को पहले 2007 और 2019 में संशोधित किया गया था।

iii.2007 में, क्लस्टर विकास योजना, लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम (SICDP) का नाम बदलकर “सूक्ष्म और लघु उद्यम- क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP)” कर दिया गया था।