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पारेषण प्रणाली योजना के लिए विद्युत नियम 2021 प्रख्यापित; GNA पेश किया गया

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Electricity-Rules-2021-promulgated-to-overhaul-transmission-system-planningविद्युत मंत्रालय ने दीर्घकालिक पहुंच (LTA) के आधार पर मौजूदा पारेषण योजना ढांचे की समीक्षा की, जिसके परिणामस्वरूप 3 अक्टूबर, 2021 को बिजली (ट्रांसमिशन सिस्टम प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड रिकवरी ऑफ इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज) नियम 2021 की घोषणा हुई। 

  • इन नियमों में इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को आसान बनाने के लिए जनरल नेटवर्क एक्सेस (GNA) की शुरुआत हुई। यह बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को पूरे देश या अंतर-राज्य में बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क तक आसान पहुंच प्राप्त करने में आसानी होगी।
  • साथ ही, पहली बार, इन नियमों ने ट्रांसमिशन क्षमता को राज्यों और जनरेटर द्वारा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार बेचने, साझा करने या खरीदने में सक्षम बनाया है।

इन नियमों के गठन के पीछे कारण:

i.योजना, विकास और पारेषण प्रणाली में निवेश की वसूली की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए

ii.यह निर्दिष्ट करने के लिए कि मौजूदा LTA को GNA में कैसे परिवर्तित किया जाएगा।

  • वर्तमान में, उत्पादक कंपनियां अपने आपूर्ति गठजोड़ के आधार पर LTA के लिए आवेदन करती हैं, जिसके बाद वृद्धिशील पारेषण क्षमता को जोड़ा जाता है।

iii.उत्पादन और पारेषण क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना।

यह जनरेटिंग स्टेशनों के लिए ट्रांसमिशन एक्सेस को कैसे आसान बनाएगा?

i.बिजली संयंत्रों को अपने लक्षित लाभार्थियों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी।

ii.राज्य बिजली वितरण और पारेषण कंपनियों को उनकी पारेषण आवश्यकताओं को निर्धारित करने और उनका निर्माण करने के लिए सशक्त बनाना।

iii.राज्य लघु अवधि और मध्यम अवधि के अनुबंधों से बिजली खरीद सकेंगे और अपनी बिजली खरीद लागत का अनुकूलन कर सकेंगे।

नियमों में निर्दिष्ट पारेषण योजना प्रक्रिया में शामिल विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाएँ:

i.केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) अगले 5 वर्षों के लिए रोलिंग आधार पर हर साल एक अल्पकालिक योजना तैयार करेगा और अगले 10 वर्षों के लिए रोलिंग आधार पर हर वैकल्पिक वर्ष में एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करेगा।

ii.सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी (CTU) अगले 5 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष रोलिंग आधार पर अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार करेगी।

iii.केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली में GNA पर विस्तृत नियमों का मसौदा तैयार करेगा।

नोट:

नियम निर्धारित करते हैं कि स्वीकृत GNA क्षमता से अधिक निकासी या इंजेक्शन से कम से कम 25% अधिक दरों पर शुल्क लिया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थाएं अपनी GNA क्षमता को कम घोषित न करें।

विद्युत मंत्रालय द्वारा अन्य सुधार:

i.मंत्रालय ने ट्रांसमिशन के लिए बोलियों में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए POWERGRID से CTU को अलग कर दिया था और निवेश और अधिक प्रतिस्पर्धा को आकर्षित करने के लिए ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए लॉक-इन अवधि को कम कर दिया था।

ii.इसने उपभोक्ता का अधिकार नियम भी जारी किया, जो उपभोक्ताओं को सशक्त बनाता है और देर से भुगतान अधिभार की सीमा निर्धारित करने वाले नियम हैं।

हाल के संबंधित समाचार:

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, RK सिंह ने ‘स्थायी आवास के लिए लक्ष्य: ऊर्जा दक्षता निर्माण में नई पहल 2021’ का उद्घाटन किया, जो भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता में सुधार के उद्देश्य से 6 नई पहलों का एक समूह है।

विद्युत मंत्रालय के बारे में:

केंद्रीय मंत्री– राज कुमार सिंह (निर्वाचन क्षेत्र- आरा, बिहार)
राज्य मंत्री (MoS)– कृषण पाल गुर्जर (निर्वाचन क्षेत्र- फरीदाबाद, हरियाणा)