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केसिनो, रेस कोर्स से संबंधित GST का मूल्यांकन करने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन ; नितिन पटेल द्वारा आयोजित

A seven-member panel of state ministers to examine valuation

A seven-member panel of state ministers to examine valuationवित्त मंत्रालय ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स(GST) लगाने के लिए कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों द्वारा सेवाओं के मूल्यांकन पर अनिश्चितता को बेहतर ढंग से समझने, जांचने और हल करने के लिए राज्यों के मंत्रियों के समूह (GoM) की स्थापना की है।

समिति गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल द्वारा बुलाई जाएगी।

प्रमुख बिंदु:

i.अन्य 6 सदस्य:

  • अजीत पवार (महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री)
  • चौना मैन (अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री)
  • P त्यागराजन (तमिलनाडु के वित्त मंत्री)
  • अमित मित्रा (पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री)
  • B बोम्मई (कर्नाटक के गृह मंत्री)
  • M गोडिन्हो (गोवा के परिवहन मंत्री)

ii.GoM 6 महीने के भीतर केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में और राज्यों के वित्त मंत्रियों को शामिल करने वाली GST परिषद को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगा।

GoM की समिति के लिए विचारार्थ विषय:

i.समिति कैसीनो, रेस कोर्स, ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल और कैसीनो में कुछ लेनदेन की कर योग्यता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्यांकन करेगी। इसमें मूल्यांकन में न्यायालयों के मौजूदा कानूनी प्रावधानों और आदेशों को भी शामिल किया जाएगा।

ii.इन सेवाओं (कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग) के बेहतर मूल्यांकन के लिए कानूनी प्रावधानों में किसी भी बदलाव की आवश्यकता के संबंध में सुझाव इसके द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

iii.मूल्यांकन प्रावधानों के प्रशासन की जांच करेगा और यदि आवश्यक हो तो मूल्यांकन के वैकल्पिक साधनों का सुझाव देगा। यह लॉटरी जैसी अन्य सेवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का भी मूल्यांकन करेगा।

प्रावधान और दरें:

i.सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स(CGST) अधिनियम की अनुसूची III के अनुसार, GST उन पर लागू नहीं होगा जो न तो ‘माल की आपूर्ति’ और न ही ‘सेवाओं की आपूर्ति’ हैं। इसमें लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी के अलावा कार्रवाई योग्य दावे शामिल हैं।

ii.कार्रवाई योग्य दावों को केवल कानूनी कार्रवाई या वाद द्वारा ही GST पर लागू किया जा सकता है।

iii.वर्तमान में, कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग की सेवाएं जो सट्टेबाजी में शामिल नहीं हैं, उन पर 18 प्रतिशत GST लगता है और सट्टेबाजी या जुआ से जुड़े ऑनलाइन गेम पर 28 प्रतिशत GST लगता है।

हाल के संबंधित समाचार:

सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्सेज & कस्टम्स(CBIC) द्वारा एक अधिसूचना के अनुसार, 1 अप्रैल 2021 से 50 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले करदाताओं के लिए व्यापार से व्यापार (B2B) लेनदेन के लिए ई-चालान-प्रक्रिया अनिवार्य होगा।

GST परिषद के बारे में:

i.GST परिषद भारत में GST के संदर्भ के आधार पर किसी भी कानून या विनियमन को संशोधित करने या खरीदने के लिए एक शीर्ष सदस्य समिति है।

ii.इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत 15 सितंबर 2016 को किया गया था।

iii.परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री (वर्तमान- निर्मला सीतारमण) करती हैं और भारत के सभी राज्यों के वित्त मंत्री द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।