राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन नए आपराधिक विधेयकों & दूरसंचार विधेयक 2023 को मंजूरी दी

President assent on 25th December 202325 दिसंबर 2023 को, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन नए आपराधिक विधेयकों: भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता (BNS2), 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता (BNSS2), 2023; और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) अधिनियम, 2023 को मंजूरी दी।

  • तीन नए आपराधिक विधेयक ब्रिटिश-औपनिवेशिक युग के कानूनों क्रमशः: भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860;  आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEA), 1872 की जगह लेंगे।
  • उन्होंने दूरसंचार विधेयक, 2023 और डाकघर विधेयक, 2023 को भी सहमति दी।

तीन नए आपराधिक विधेयकों की पृष्ठभूमि:

i.ये तीन विधेयक अगस्त 2023 में संसद के मानसून सत्र के दौरान गृह मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए थे, और इन्हें जांच के लिए MoHA की स्थायी समिति को भेजा गया था।

ii.12 दिसंबर 2023 को, स्थायी समिति द्वारा सुझाए गए नए संशोधनों के साथ विधेयकों को संसद में फिर से पेश किया गया।

iii.नए आपराधिक विधेयकों को लोकसभा (संसद का निचला सदन) द्वारा 20 दिसंबर 2023 को और राज्यसभा (संसद का ऊपरी सदन) द्वारा 21 दिसंबर 2023 को मंजूरी दे दी गई।

iv.ये नए कानून सजा और निवारण से ध्यान हटाकर न्याय और सुधार पर केंद्रित कर देंगे।

नोट: 2020 में, MoHA ने राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय, दिल्ली के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर रणबीर सिंह की अध्यक्षता में आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया।

भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता (BNS2), 2023 के बारे में:

भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता या BNS2, 2023 ने भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 की जगह ले ली।

  • BNS2 में 356 प्रावधान शामिल हैं, जबकि IPC में 511 धाराएं हैं।
  • इसने IPC के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखा है और सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में जोड़ा है।

मुख्य विचार:

i.नए विधेयक में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य शामिल हैं; आतंकवाद; संगठित अपराध; एक अपराध सिंडिकेट की ओर से अपहरण, जबरन वसूली और साइबर अपराध और छोटे संगठित अपराध को अपराध के रूप में अंजाम दिया गया।

ii.यह विधेयक जाति, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा हत्या को भी अपराध मानता है।

iii.आपराधिक जिम्मेदारी की आयु 7 वर्ष बरकरार रखी गई है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता (BNSS2), 2023 के बारे में:

भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता (BNSS2), 2023 ने CrPC, 1973 का स्थान लिया। यह अपराध के लिए जांच, गिरफ्तारी, अभियोजन और जमानत की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।

विचाराधीन कैदियों की हिरासत:

CrPC के अनुसार, जो अभियुक्त कारावास की अधिकतम अवधि का आधा समय जेल में बिता चुका है, उसे जमानत पाने का अधिकार है। यह मृत्युदंड वाले अपराधों पर लागू नहीं होता है।

BNSS2 के अनुसार, यह प्रावधान इन पर भी लागू नहीं होगा, i. आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध और ii. ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध एक से अधिक अपराधों में कार्यवाही लंबित है।

इसमें यह भी कहा गया है कि पहली बार के अपराधियों को अधिकतम सजा की एक तिहाई सजा काटने के बाद जमानत मिल सकती है।

मुख्य विशेषताएं:

i.यह सात साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य करता है।

ii.विधेयक में यह भी कहा गया है कि सभी परीक्षण, पूछताछ और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में की जा सकती है और डिजिटल साक्ष्य के साथ इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों के उत्पादन को जांच, पूछताछ या परीक्षण के लिए अनुमति दी जाएगी।

भारतीय साक्ष्य  (द्वितीय) अधिनियम, 2023 के बारे में:

भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) अधिनियम, 2023 ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEA), 1872 का स्थान लिया।

  • यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अधिकांश प्रावधानों जैसे: कबूलनामा, तथ्यों की प्रासंगिकता और सबूत का बोझ को बरकरार रखता है।
  • यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है। यह लैपटॉप और स्मार्ट फोन जैसे किसी भी संचार उपकरण में संग्रहीत जानकारी को शामिल करने के लिए ऐसे रिकॉर्ड का विस्तार करता है।
  • BSB2 साक्ष्य के मूल वर्गीकरण यानी दस्तावेजी या मौखिक को बरकरार रखता है। यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज़ के रूप में वर्गीकृत करता है।

प्रमुख विशेषताऐं:

i.स्वीकार्य साक्ष्य: BSB2 मूल स्वीकार्य साक्ष्य को बरकरार रखता है जिसे या तो “मुद्दे में तथ्य” या “प्रासंगिक तथ्य” के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

ii.पुलिस कबूलनामा: किसी पुलिस अधिकारी या पुलिस हिरासत में किया गया कोई भी कबूलनामा अस्वीकार्य है, जब तक कि मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज न किया गया हो।

iii.मौखिक साक्ष्य: BSB2 मौखिक साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की अनुमति देता है। इससे गवाहों, आरोपी व्यक्तियों और पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाही देने की अनुमति मिल जाएगी।

iv.द्वितीयक साक्ष्य: अधिनियम द्वितीयक साक्ष्य के तहत नई श्रेणियां जोड़ता है:

  • मौखिक और लिखित कबूलनामा|
  • उस व्यक्ति की गवाही जिसने दस्तावेज़ की जांच की है और दस्तावेज़ों की जांच करने में कुशल है।

v.संयुक्त परीक्षण: अधिनियम ने संयुक्त परीक्षणों की परिभाषा को बढ़ा दिया, जिसमें अब कई व्यक्तियों का मुकदमा शामिल है, जहां एक आरोपी फरार हो गया है या गिरफ्तारी वारंट का जवाब नहीं दिया है।

दूरसंचार विधेयक 2023 के बारे में

दूरसंचार विधेयक 2023 ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885), भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम (1933) और टेलीग्राफ वायर (गैरकानूनी कब्ज़ा) अधिनियम 1950 को निरस्त कर दिया और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) अधिनियम, 1997 में संशोधन किया।

  • दूरसंचार विधेयक, 2023 संचार मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

प्रमुख विशेषताऐं:

i.दूरसंचार से संबंधित गतिविधियों के लिए प्राधिकरण: विधेयक में केंद्र सरकार से पूर्व प्राधिकरण का प्रावधान शामिल है जिसके पास दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने, दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने, संचालित करने, बनाए रखने या विस्तार करने या रेडियो उपकरण रखने की शक्ति होगी।

ii.TRAI की नियुक्तियाँ: यह कम से कम 30 वर्षों के पेशेवर अनुभव वाले व्यक्तियों को अध्यक्ष के रूप में और कम से कम 25 वर्षों के पेशेवर अनुभव वाले व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में सेवा करने की अनुमति देता है।

iii.डिजिटल भारत निधि: नए विधेयक में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया गया। यह अनुसंधान और विकास के लिए धन के उपयोग की अनुमति देता है।

iv.अपराध और दंड: विधेयक में दूरसंचार सेवाओं के अनधिकृत उपयोग या नेटवर्क या डेटा तक पहुंच के लिए 10 लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान शामिल है।

v.न्यायनिर्णयन प्रक्रिया: केंद्र सरकार एक न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त करने के लिए अधिकृत है। वह संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पद का होना चाहिए।

डाकघर विधेयक 2023 के बारे में:

डाकघर विधेयक 2023 का अधिनियमन 125 साल पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 की जगह लेगा।

मुख्य विशेषताएं:

i.डाकघर अधिनियम 2023 डाकघर कर्मचारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में ट्रांसमिशन के दौरान किसी भी वस्तु को खोलने या रोकने के लिए अधिकृत करता है।

ii.इसने डाकघर कर्मचारियों के लिए सेवाएं प्रदान करने में दायित्व से छूट भी निर्धारित की, लेकिन शर्तों के साथ।

iii.नया कानून डाक सेवाओं के महानिदेशक को डाकघर सेवाओं के लिए शुल्क के संबंध में नियम बनाने का भी अधिकार देता है।

नोट: वर्तमान समय में भारत में 1.5 लाख से अधिक डाकघर हैं। इसमें ग्रामीण इलाकों के करीब 1.30 लाख शामिल हैं।

गृह मंत्रालय (MoHA) के बारे में:

केंद्रीय मंत्री– अमित शाह (निर्वाचन क्षेत्र- गांधी नगर, गुजरात)

राज्य मंत्री– नित्यानंद राय; अजय कुमार मिश्रा; निसिथ प्रमाणिक





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