SEBI ने ESG रेटिंग प्रदाताओं के लिए 6 महीने के भीतर प्रमाणन अनिवार्य किया; सूचीबद्ध फर्मों के लिए प्रकटीकरण मानदंडों को कड़ा किया गया

Sebi mandates certification for ESG rating providers within six months

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अनिवार्य कर दिया है कि भारतीय संस्थाओं को ESG (पर्यावरण, सामाजिक, शासन) रेटिंग सेवाएं प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं को 3 जुलाई, 2023 से 6 महीने के भीतर इससे प्रमाणन प्राप्त करना होगा।

  • ESG रेटिंग के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति इस विनियमन के लागू होने की तारीख से छह महीने की अवधि तक ऐसा करना जारी रख सकता है।

यह जानकारी निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के लिए SEBI (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) विनियम, 1999 के विनियमन 20 के प्रावधानों के साथ पठित SEBI अधिनियम, 1992 की धारा 11 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए SEBI ने जारी की है।

प्रमुख बिंदु:

i.अपनी ESG रेटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए, संस्थानों को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में शामिल करना होगा, जिसमें ESG को उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MoA) के तहत मुख्य उद्देश्य के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

ii.उस संस्थान को अपनी वेबसाइट पर सभी रेटिंग के लिए अपनी कार्यप्रणाली का खुलासा करना होगा, और अंतिम स्कोर में सभी ESG कारकों को दिए गए वेटेज की घोषणा करनी होगी।

iii.विदेशी संस्थाओं को भी SEBI से प्रमाणन प्राप्त करना होगा। विदेशी ESG रेटिंग प्रदाता को भारतीय व्यवसायों को सेवाएं प्रदान करने से पहले कम से कम 5 साल के प्रासंगिक अनुभव की आवश्यकता होगी।

iv.इस नए प्रावधान से पारदर्शिता और तर्कशीलता आएगी और पूर्वाग्रहों को कम करने में मदद मिलेगी क्योंकि भारतीय कंपनियों को पूर्ण और उचित स्पष्टीकरण के बिना अपने यूरोपीय समकक्षों की तुलना में खराब रेटिंग मिलती है।

नोट: ESG रेटिंग प्रदाताओं को SEBI (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) विनियम, 1999 (CRAR विनियम 4 जुलाई, 2023 से संशोधित) के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है यह अन्य बातों के साथ-साथ ERP के पंजीकरण, ERP के सामान्य दायित्वों, निरीक्षण के तरीके और ERP पर लागू आचार संहिता के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है।

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SEBI ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए प्रकटीकरण मानदंडों को कड़ा किया

SEBI ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सख्त समयसीमा के साथ प्रकटीकरण मानदंडों को भी कड़ा कर दिया है और 15 जुलाई, 2023 से प्रभावी घटनाओं की भौतिकता निर्धारित करने के लिए मानदंड पेश किए हैं।

  • SEBI द्वारा यह जानकारी SEBI अधिनियम, 1992 की धारा 11(1) और 11A और SEBI (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015/LODR विनियम, 2015 के विनियमन 101 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है।

नए ढांचे के तहत क्या है?

i.सूचीबद्ध कंपनियों को पारिवारिक निपटान समझौतों का खुलासा करना होगा जो उनके प्रबंधन और स्टॉक एक्सचेंजों पर नियंत्रण को प्रभावित कर सकता है। यदि सूचीबद्ध इकाई समझौते में शामिल है, तो इसका खुलासा 12 घंटे के भीतर , और यदि यह शामिल नहीं है, तो 24 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए।

ii.महत्वपूर्ण घटनाओं या सूचनाओं, जैसे अधिग्रहण, व्यवस्था की योजना, शेयर समेकन और प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के लिए प्रकटीकरण का समय 24 घंटे से घटाकर 12 घंटे कर दिया गया है।

iii.बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों का खुलासा बैठक समाप्त होने के 30 मिनट के भीतर किया जाना चाहिए।

iv.यदि जानकारी सूचीबद्ध इकाई से नहीं आई है, तो घटना के 24 घंटों के भीतर इसका खुलासा किया जाना चाहिए।

v.यदि किसी कंपनी का बोर्ड सैद्धांतिक मंजूरी या अन्वेषण की अनुमति देता है (जो अंतिम मंजूरी नहीं है), तो इसका खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

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हाल के संबंधित खबर:

i.SEBI ने तनाव के समय में निवेश-ग्रेड कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों की खरीद के लिए पृष्ठभूमि सुविधा के रूप में कार्य करने के लिए 3,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष के साथ वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के रूप में कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष (CDMDF) स्थापित करने का निर्णय लिया।

ii.एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज को म्यूचुअल फंड (MF) व्यवसाय को प्रायोजित करने और एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) को शामिल करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के निवेश प्रबंधन विभाग से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (SEBI) के बारे में:

अध्यक्ष -माधबी पुरी बुच

मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र

स्थापना – 12 अप्रैल 1992





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