SEBI ने AIF और VCF द्वारा विदेशी निवेश की कुल सीमा को दोगुना कर 1,500 मिलियन डॉलर कर दिया

Sebi allows AIFs and VCFs to invest up to $1-5 bn21 मई 2021 को, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया(RBI) के परामर्श से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया(SEBI) ने अल्टेरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स(AIF) और वेंचर कैपिटल फंड्स(VCF) द्वारा विदेशी बाजारों में निवेश की कुल सीमा को दोगुना कर दिया। यह SEBI (VCF) विनियम, 1996 के तहत 750 मिलियन डॉलर से 1,500 मिलियन डॉलर (~10,000 करोड़ रुपये) तक पंजीकृत है।

पृष्ठभूमि:

2015 में, SEBI ने AIF और VCF द्वारा 500 मिलियन डॉलर की सीमा तक विदेशी निवेश की अनुमति दी थी यानी उनके निवेश योग्य कोष का 25 प्रतिशत तक और बाद में 2018 में इसे बढ़ाकर 750 मिलियन डॉलर कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु:

i.सीमा में मौजूदा वृद्धि से वैश्विक कंपनियों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ेगी और भारतीय AIF उद्योग के विकास में तेजी आएगी।

ii.AIF उद्योग ने दिसंबर 2012 और दिसंबर 2020 के बीच औसतन 491% की कम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) को 4.42 ट्रिलियन रुपये तक पहुँचाया है।

विदेशी निवेश पर अन्य विनियम (अपरिवर्तित):

i.AIF / VCF को SEBI के पोर्टल पर इस तरह के उपयोग के 5 कार्य दिवसों के भीतर विदेशी सीमाओं के उपयोग की रिपोर्ट करनी चाहिए।

ii.यदि किसी AIF / VCF ने SEBI की मंजूरी (वैधता अवधि) की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर दी गई विदेशी सीमा का उपयोग नहीं किया है, तो वैधता अवधि समाप्त होने के बाद 2 कार्य दिवसों के भीतर इसकी सूचना दी जानी चाहिए।

iii.यदि कोई AIF / VCF वैधता अवधि के भीतर किसी भी समय विदेशी सीमा को सरेंडर करना चाहता है, तो उसे सीमा सरेंडर करने के निर्णय की तारीख से 2 कार्य दिवसों के भीतर सूचित किया जाना चाहिए।

हाल के संबंधित समाचार:

SEBI ने कृषि/कृषि-प्रसंस्कृत वस्तुओं और गैर-कृषि वस्तुओं (आधार और औद्योगिक धातुओं) के लिए समाशोधन निगमों (CC) द्वारा वेयरहाउसिंग मानदंड तैयार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (SEBI) के बारे में:

स्थापना 12 अप्रैल 1992 को सेबी अधिनियम, 1992 के अनुसार।
मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
अध्यक्ष अजय त्यागी





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