RBI: IDFC ने ‘IDFC फर्स्ट बैंक’ के प्रमोटर के रूप में बाहर निकल सकता है; मेलूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर लगाया 1 लाख रुपये का जुर्माना

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया(RBI) ने स्पष्ट किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी(IDFC) लिमिटेड 5 साल की लॉक-इन अवधि की समाप्ति के बाद IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के प्रमोटर के रूप में बाहर निकल सकता है, जो पहले ही 30 सितंबर, 2020 को समाप्त हो चुका है।

  • इस संबंध में बोर्ड अब IDFC और IDFC बैंक के रिवर्स मर्जर पर विचार करेगा। इसके लिए मंजूरी के लिए RBI को एक आवेदन दिया जाएगा।
  • इसके अलावा IDFC को अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस IDFC AMC (एसेट मैनेजमेंट कंपनी) यानी IDFC म्यूचुअल फंड भी बेचना पड़ सकता है।

इस महीने की शुरुआत में, RBI ने इक्विटास और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंकों की होल्डिंग कंपनियों को बैंक के साथ विलय को उलटने की अनुमति दी थी।

पृष्ठभूमि:

RBI ने फरवरी 2013 के यूनिवर्सल बैंक लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के अनुसार अप्रैल 2014 में IDFC को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया। इन दिशानिर्देशों ने IDFC को बैंक और मूल कंपनी की अन्य वित्तीय सेवा इकाइयों को रखने के लिए एक नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंसियल होल्डिंग कंपनी(NOFHC) संरचना बनाने के लिए अनिवार्य किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकिंग व्यवसाय फर्म की अन्य गतिविधियों से पूरी तरह से घिरा हुआ था। IDFC को प्रतिबंध में न्यूनतम 40% हिस्सेदारी रखने के लिए भी अनिवार्य किया गया था, जो पहले पांच वर्षों के लिए बंद था, और उसके बाद इसे दस वर्षों में 15% तक कम कर दिया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मेलूर सहकारी शहरी बैंक, मदुरै पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

RBI ने RBI द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए तमिलनाडु के मदुरै जिले के मेलूर में स्थित मेलूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949(AACS- अस एप्लीकेबल टू कोआपरेटिव सोसाइटीज) की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 A (1) (c) के प्रावधानों के तहत RBI में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जुर्माना लगाया गया है।

  • कार्रवाई का उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करना नहीं है।

हाल के संबंधित समाचार:

जून 2021 में, RBI ने निर्देशों का पालन न करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया (BoI) पर 4 करोड़ रुपये और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर 2 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया।

IDFC FIRST बैंक के बारे में:

स्थापना– 2018 में तत्कालीन IDFC बैंक और पूर्व कैपिटल फर्स्ट का विलय करके।
प्रबंध निदेशक (MD) और CEO (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)– V वैद्यनाथन
मुख्यालय– मुंबई, महाराष्ट्र





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