RBI ने स्माल फाइनेंस बैंक्स (SFB) से यूनिवर्सल बैंक्स (UB) में स्वैच्छिक परिवर्तन के लिए रूपरेखा तैयार की

RBI lays out a roadmap for voluntary transition of small finance banks to universal banks

26 अप्रैल 2024 को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्माल फाइनेंस बैंक्स (SFB) से यूनिवर्सल बैंक्स (UB) में स्वैच्छिक परिवर्तन के लिए पात्रता शर्तों के रूप में एक रूपरेखा तैयार की।

  • ये शर्तें 5 दिसंबर, 2019 को जारी किए गए “गाइडलाइन्स फॉर ‘ऑन-टेप’ लाइसेंसिंग ऑफ स्माल फाइनेंस बैंक्स इन प्राइवेट सेक्टर” के संदर्भ में हैं। ये गाइडलाइन्स SFB को UB में परिवर्तित करने के लिए एक संक्रमण पथ प्रदान करते हैं।
  • RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22(1) के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए ये निर्देश जारी किए।

नोट: 2015 में, RBI ने भारत में SFB स्थापित करने के लिए 10 आवेदकों को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी।

SFB को UB में परिवर्तित करने के लिए पात्रता मानदंड:

RBI ने SFB को UB में बदलने के लिए 6 पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं:

i.पिछली तिमाही (लेखापरीक्षित) के अंत में SFB की न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ रुपये होनी चाहिए।

ii.इच्छुक SFB के पास न्यूनतम 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रदर्शन के संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अनुसूचित स्थिति होनी चाहिए।

iii.इसे 15% SFB की निर्धारित पूंजी से जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (CRAR) आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

iv.बैंक के शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने चाहिए।

नोट: 10 SFB में से केवल नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है।

v.SFB को पिछले 2 वित्तीय वर्षों में शुद्ध लाभ होना चाहिए।

vi.SFB के पास पिछले 2 वित्तीय वर्षों में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) और शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NNPA) क्रमशः 3% और 1% से कम या उसके बराबर होनी चाहिए।

शेयरधारिता पैटर्न से संबंधित शर्तें:

i.पात्र SFB के लिए एक पहचाने गए प्रमोटर की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है।

  • हालाँकि, पात्र SFB के मौजूदा प्रमोटर, यदि कोई हों, यूनिवर्सल बैंक (UB) में परिवर्तन पर प्रमोटर के रूप में बने रहेंगे।

ii.UB में परिवर्तन के दौरान पात्र SFB को किसी भी नए प्रमोटर को जोड़ने या प्रमोटर में बदलाव की अनुमति नहीं है।

iii.मौजूदा प्रमोटरों के लिए न्यूनतम शेयरधारिता की कोई नई अनिवार्य लॉक-इन आवश्यकता नहीं होगी।

iv.विविध ऋण पोर्टफोलियो वाले पात्र SFB को प्राथमिकता दी जाएगी।

v.RBI द्वारा पहले से अनुमोदित प्रमोटर शेयरधारिता कमजोर पड़ने की योजना में कोई बदलाव नहीं होगा।

नोट: जब एक SFB UB में परिवर्तित होता है, तो यह उक्त गाइडलाइन्स के अनुसार गैर-ऑपरेटिव वित्तीय होल्डिंग कंपनी (NOFHC) संरचना (जैसा लागू हो) के अधीन होगा।

प्रमुख बिंदु:

i.पात्र SFB को ऐसे परिवर्तन के लिए विस्तृत तर्क प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

ii.SFB को UB में बदलने के लिए आवेदन का मूल्यांकन अगस्त, 2016 केगाइडलाइन्स फॉरऑन-टेपलाइसेंसिंग ऑफ स्माल फाइनेंस बैंक्स इन प्राइवेट सेक्टर के अनुसार किया जाएगा।

  • RBI (एक्वीजीशन एंड होल्डिंग ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन बैंकिंग कम्पनीज) डायरेक्शन्स, 2023 दिनांक 16 जनवरी, 2023, समय-समय पर संशोधित किया गया।

भारत में SFBS के नाम हैं:

AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (जयपुर, राजस्थान), कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (जालंधर, पंजाब), इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (चेन्नई, तमिलनाडु), ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (त्रिशूर, केरल), सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (नवी मुंबई, महाराष्ट्र), उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (वाराणसी, उत्तर प्रदेश), नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (गुवाहाटी, असम), शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (नोएडा, उत्तर प्रदेश), यूनिटी स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड (नई दिल्ली, दिल्ली), उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (बेंगलुरु, कर्नाटक) और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (बेंगलुरु, कर्नाटक)।

नोट: 1 अप्रैल 2024 को, RBI ने फिनकेयर SFB के AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में विलय को मंजूरी दे दी। अब, भारत में 11 SFB हैं।

स्माल फाइनेंस बैंक्स (SFB) के बारे में:

SFB वित्तीय संस्थान हैं जो देश के असेवित और बैंक रहित क्षेत्र को वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगे। वे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित हैं और RBI अधिनियम, 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों द्वारा शासित हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बारे में:

गवर्नर: शक्तिकांत दास (RBI के 25वें गवर्नर)

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र

स्थापना: 1 अप्रैल, 1935





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