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PFRDA ने NPS के तहत टियर I और टियर II खातों के लिए इक्विटी आवंटन नियम संशोधित किया

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने टियर 1 और टियर II नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) खातों के लिए इक्विटी आवंटन मानकों में संशोधन किया है।

  • PFRDA ने PFRDA अधिनियम, 2013 की धारा 23 के साथ पठित धारा 14 की उप-धारा (2) के सब-क्लॉज (b) द्वारा दी गई शक्तियों के अनुसार नए नियम जारी किए हैं और नियम 14 के उप-विनियम (1) PFRDA (पेंशन फंड) विनियम, 2015, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

PFRDA नए विनियम:

i.नए विनियम में कहा गया है कि सब्सक्राइबर 51 साल की उम्र से टियर- I खाते में सक्रिय विकल्प के तहत अपने फंड का 75% तक इक्विटी (E) में बिना किसी टेपरिंग आवश्यकताओं के आवंटित कर सकते हैं।

ii.इसके अलावा, PFRDA ने बिना किसी टेपरिंग शर्तों के सक्रिय विकल्प के तहत टियर- II खातों (वैकल्पिक खातों) में एसेट क्लास E (इक्विटी) के लिए ग्राहक योगदान का 100% आवंटित करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु:

i.NPS-ऑल सिटीजन मॉडल के तहत,  NPS ग्राहकों के पास वर्तमान में पंजीकृत पेंशन फंड में से किसी एक का चयन करने और चार परिसंपत्ति वर्गों में अपने योगदान को सक्रिय रूप से वितरित करने का विकल्प है: इक्विटी (E), कॉरपोरेट बॉन्ड (C), गवर्नमेंट सिक्योरिटीज (G) और अल्टरनेटिव एसेट्स (A) विथ “एक्टिव चॉइस” ऑप्शन।

  • स्वेच्छा से NPS की सदस्यता लेने वाले व्यक्तियों को सभी नागरिक क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है।

विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों को अधिकतम आवंटन

एसेट क्लास मैक्सिमम लिमिट 
एसेट क्लास G (गवर्नमेंट सिक्योरिटीज) 100%
एसेट क्लास C (कॉरपोरेट बॉन्ड) 100%
एसेट क्लास E (इक्विटी) 75%
एसेट क्लास A (अल्टरनेटिव एसेट्स) 5%

ii.हालांकि, एसेट क्लास E (इक्विटी) पर 75% की सीमा सालाना 2.5% कम हो जाती है और एक ग्राहक के 51 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद सरकारी प्रतिभूतियों में पुन: आवंटित किया जाता है।

आयु-आधारित अधिकतम इक्विटी थ्रेशोल्ड

आयु 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 और ऊपर
अधिकतम इक्विटी 75 72.5 70 67.5 65 62.5 60 57.5 55 52.5 50

एसेट क्लास एक्सपोजर पर प्रतिबंधों की सूची जो अब निजी क्षेत्र में सभी टियर II सब्सक्राइबर्स और टियर I सब्सक्राइबर्स पर लागू होगी

टियर- I
एसेट क्लास मैक्सिमम लिमिट
एसेट क्लास G (गवर्नमेंट सिक्योरिटीज) 100%
एसेट क्लास C (कॉरपोरेट बॉन्ड) 100%
एसेट क्लास E (इक्विटी) 75%
एसेट क्लास A (अल्टरनेटिव एसेट्स) 5%

टियर- II
एसेट क्लास मैक्सिमम लिमिट
एसेट क्लास G (गवर्नमेंट सिक्योरिटीज) 100%
एसेट क्लास C (कॉरपोरेट बॉन्ड) 100%
एसेट क्लास E (इक्विटी) 100%
एसेट क्लास A (अल्टरनेटिव एसेट्स) 5%

ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

नोट: PFRDA ने मृत अंशधारकों के NPS कोष को संभालने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)

i.NPS एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत योजना है जिसे ग्राहकों को पेंशन के रूप में भविष्य की सुरक्षा के लिए नियोजित बचत के लिए परिभाषित योगदान करने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

  • NPS के तहत, नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा/कल्याण लाभों में योगदान करने की अनुमति है।

ii.1 जनवरी, 2004 को (सशस्त्र बलों को छोड़कर) केंद्र सरकार की सभी भर्तियों के लिए NPS अनिवार्य हो गया।

  • इसने पूर्व परिभाषित लाभ पेंशन को बदल दिया, और तब से लगभग सभी राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए इसे अपनाया है।
  • 2009 में, इसे सभी वर्गों के लिए उपलब्ध कराया गया था।

NPS खाते के दो अलग-अलग प्रकार के खाते हैं: टियर I और टियर II।

i.एक टियर- I इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट है, जो डिफ़ॉल्ट पेंशन अकाउंट  है और आयकर अधिनियम के तहत सभी कर प्रोत्साहन प्राप्त करता है।

ii.टियर-II खाता एक ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट अकाउंट है जो उन ग्राहकों के लिए उपलब्ध है जिनके पास एक सक्रिय टियर- I खाता है।

  • इस खाते से निकासी की कोई सीमा और कर लाभ नहीं हैं। टियर-II खाते पेंशन खाते नहीं हैं।

हाल के संबंधित समाचार:

जुलाई 2022 में, बैंक ऑफ इंडिया (BOI) K-फिनटेक के सहयोग से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के नामांकन के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)-सक्षम डिजिटल पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया। डिजिटल दृष्टिकोण में QR कोड को स्कैन करना, डिजिलॉकर के साथ आधार सत्यापन और UPI के माध्यम से भुगतान शामिल है।

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के बारे में:

अध्यक्ष – सुप्रतिम बंद्योपाध्याय
स्थापना – 2003
मुख्यालय – नई दिल्ली, दिल्ली





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