IRDAI ने दिशानिर्देशों के साथ मानक यात्रा बीमा शुरू किया

IRDAI introduces standard travel insurance policiesइंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने भारत का स्टैण्डर्ड डोमेस्टिक ट्रेवल इन्शुरन्स प्रोडक्ट (SDTIP), भारत यात्रा सुरक्षा को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं।

  • मानक उत्पाद में मानक यात्रा बीमा उत्पाद के तहत पांच अलग-अलग योजनाएं शामिल हैं और कवरेज लाभ और क्षतिपूर्ति-आधारित दोनों है।

SDTIP के तहत पाँच योजनाएँ:

योजना का प्रकार यात्रा का तरीका यात्रा का तरीका कवर की गई यात्रा कार्यकाल
योजना-A टैक्सी कैब / बस उद्गम स्थल से 100 किमी के भीतर एक एकल यात्रा (उत्पत्ति-गंतव्य) यात्रा की अवधि
योजना-B टैक्सी कैब / बस उद्गम स्थल से 100 किमी से अधिक एक एकल यात्रा (उत्पत्ति-गंतव्य) यात्रा की अवधि
योजना-C ट्रेन यात्रा (केवल आरक्षित टिकट के लिए) प्रतिबंध नहीं एक एकल यात्रा (उत्पत्ति-गंतव्य) यात्रा की अवधि
योजना-D हवाई यात्रा प्रतिबंध नहीं एक एकल यात्रा (उत्पत्ति-गंतव्य) यात्रा की अवधि
योजना-E टैक्सी, बस, ट्रेन, जहाज या हवाई यात्रा के माध्यम से घरेलू यात्राएं (एक या विभिन्न) प्रतिबंध नहीं ओरिजिन से लेकर ओरिजनल तक की कवरेज अधिकतम 30 दिनों तक की अधिकतम अवधि वाली घरेलू यात्राएं

स्वास्थ्य कवरेज के बारे में:

i.यह उत्पाद दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती खर्च, मृत्यु, स्थायी पूर्ण / आंशिक विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करेगा

ii.कवरेज अस्पताल में भर्ती खर्च के लिए क्षतिपूर्ति-आधारित भुगतान प्रदान करता है, जो कि रु 1 लाख से लेकर 10 लाख तक होता है और आकस्मिक मृत्यु लाभ रु 1 लाख से रु 1 करोड़ तक होता है। इसमें 500 रुपये की कटौती भी है।

iii.ये नीतियां (प्लान ए को छोड़कर) नश्वर अवशेषों के प्रत्यावर्तन के लिए 20,000 रुपये से 1 लाख रुपये के कवर के साथ आएंगी।

हाल के संबंधित समाचार:

IRDAI, बीमा क्षेत्र के नियामक ने मानक स्वास्थ्य बीमा योजना, आरोग्य संजीवनी नीति के तहत अधिकतम कवर 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है (50,000 रुपये के गुणकों में) और पॉलिसी के तहत बीमित राशि को 50,000 रुपये से 10 लाख के बीच विस्तारित किया है, जबकि पिछली सीमा 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच है।

इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) के बारे में:

यह मल्होत्रा ​​समिति की सिफारिशों पर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (IRDAI अधिनियम 1999) के तहत बनाया गया है।
स्थापना – 1999 (निगमित- 1 अप्रैल 2000)
मुख्यालय – हैदराबाद, तेलंगाना
अध्यक्ष – सुभाष चंद्र खुंटिया





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