निवेश की श्रेणियाँ:
- स्वीकृत निवेश: IRDAI ने AA से ऊपर मूल्यांकन किए गए InvITs और REITs के ऋण उपकरणों में निवेश को “अनुमोदित निवेश” के रूप में वर्गीकृत किया है।
- अन्य निवेश: AA के नीचे रखे गए उपकरणों को “अन्य निवेश” के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
परिसंपत्तियों की रेटिंग के आधार पर वर्गीकरण:
- निवेश का 75% AAA रेटेड संपत्ति का होना चाहिए,
- 25% AA या A रेटेड संपत्ति का होना चाहिए,
- यदि AA से नीचे के उपकरणों में निवेश करने की आवश्यकता है, तो बीमाकर्ता को IRDAI से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
अन्य नियम:
- IRDAI के विनियमन के अनुसार बकाया ऋण साधनों के 10 प्रतिशत से अधिक को बीमाकर्ता द्वारा एक एकल InvIT या Reit में निवेश नहीं किया जा सकता है।
- InvIT के ऋण उपकरणों को “इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट” के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और REIT – उद्योग समूह “रियल एस्टेट गतिविधियाँ” का एक हिस्सा।
- यदि InvITs और REIT के प्रायोजक भी एक बीमा कंपनी के प्रमोटर हैं, तो वह कंपनी ऐसे InvITs और REIT के ऋण उपकरणों में निवेश नहीं कर सकती है।
- InvITs और REITs के ऋण उपकरणों के लिए निवेश की श्रेणी (COI) के तहत लागू कोड हैं:
स्वीकृत निवेश
- D42: InvITs के ऋण साधन – IDIT
- D43: REITs के ऋण साधन – EDRT
अन्य निवेश
- E31: InvITs के ऋण साधन – IOIT
- E32: REITs के ऋण साधन – ODRT
हाल के संबंधित समाचार:
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) द्वारा गठित वर्किंग ग्रुप कमेटी (WGC) ने इंडेक्स-लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसियों (Ilips) को शुरू करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट 8 मार्च 2021 तक टिप्पणियों के लिए खोली गई है।
इन्शुरन्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (IRDAI) के बारे में:
इसका गठन मल्होत्रा समिति की सिफारिशों पर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (IRDAI अधिनियम 1999) के तहत किया गया है।
स्थापना – 1999 (निगमित- 1 अप्रैल 2000)
मुख्यालय – हैदराबाद, तेलंगाना
अध्यक्ष – सुभाष चंद्र खुंटिया