IBBI ने IBBI स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया विनियम, 2017 में संशोधन किया जिससे इसे सुव्यवस्थित किब जा सके

IBBI amends voluntary liquidation process regulations to streamline itतनावग्रस्त फर्मों की स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IBBI) ने IBBI (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 में संशोधन किया है और इसे भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जाएगा।

  • यह संशोधन दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उप-धारा (1) के खंड (t) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए IBBI द्वारा किया गया था।
  • इसकी जानकारी IBBI द्वारा 5 अप्रैल, 2022 को एक अधिसूचना के माध्यम से प्रदान की गई थी।

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इस संशोधन के पीछे की आवश्यकता:

i.फर्म की निकासी प्रक्रिया को तेज और अधिक कुशल बनाने के लिए ताकि बेकार संपत्तियों को बिना किसी महत्वपूर्ण मूल्य क्षरण के अधिक उत्पादक उपयोगों के लिए तेजी से जारी किया जा सके।

ii.फरवरी 2022 में जारी चर्चा पत्र के अनुसार, परिसमापक ने 31 दिसंबर, 2021 तक 546 मामलों में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) को अंतिम रिपोर्ट सौंप दी थी। हालाँकि, 263 मामले (लगभग 48%) अभी भी निराकरण के लिए लंबित थे।

  • अब इस संशोधन से न्यायिक समय और संसाधनों की बचत होगी और इस तरह NCLT पर भी बोझ कम होगा।

प्रमुख संशोधन:

i.परिसमापन आय के वितरण की अवधि मौजूदा छह महीनों से घटाकर 30 दिन कर दी गई है।

ii.ऐसे मामलों में जहां लेनदारों से दावे प्राप्त होते हैं, परिसमापक को परिसमापन प्रक्रिया को पूरा करना होता है और प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से 270 दिनों में बोर्ड और कंपनी रजिस्ट्रार के साथ अंतिम रिपोर्ट जमा करनी होती है।

  • हालांकि, ऐसे मामलों में जहां किसी लेनदार से कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, इस प्रक्रिया को 90 दिनों में पूरा करना होता है।

iii.ऐसे मामलों में जहां लेनदार से कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, परिसमापक द्वारा हितधारकों की सूची तैयार करने की अवधि दावों की प्राप्ति के लिए प्रस्तावित अंतिम तिथि से घटाकर 15 दिन कर दी जाएगी।

iv.IBBI ने स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया के लिए फॉर्म-H में एक अनुपालन प्रमाणपत्र भी पेश किया है, जो वर्तमान में CIRP (कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया) के तहत प्रदान किया गया है।

  • इसे अंतिम रिपोर्ट के साथ निर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
  • फॉर्म-H अनुपालन प्रमाणपत्र IBBI (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 के विनियम 38(3) के तहत है।

v.‘कॉर्पोरेट डेबटोर’ शब्द को ‘कॉर्पोरेट पर्सन’ के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है।

हाल के संबंधित समाचार:

जनवरी 2022 में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने SEBI (निपटान कार्यवाही) विनियम 2018 में संशोधन किया, जिसे SEBI (निपटान कार्यवाही) (संशोधन) विनियम 2022 कहा जाता है और सिस्टम को और अधिक कुशल बनाने के लिए निपटान आवेदन दाखिल करने की समय सीमा को मौजूदा 180 दिनों से घटाकर केवल 60 दिन कर दिया है।

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IBBI) के बारे में:

यह दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) को लागू करने में एक प्रमुख संस्थान है।
स्थापना- 2016
अध्यक्ष– रवि मित्तल
मुख्यालय– नई दिल्ली, दिल्ली





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