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DPIIT ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की

स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (CGSS) की स्थापना उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (MoCI) द्वारा की गई है, ताकि स्टार्टअप्स को एक निर्दिष्ट सीमा तक संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान किया जा सके।

  • ये ऋण सदस्य संस्थानों (MI) द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के साथ पंजीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCB), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC), और वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) शामिल हैं।
  • ये वित्तीय मध्यस्थ हैं जो ऋण देने/निवेश करने में संलग्न हैं और योजना के तहत पात्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

यह योजना ऋण देने वाले संस्थानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा और जोखिम में कमी तंत्र के रूप में काम करेगी, जिससे स्टार्टअप को संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS)

i.CGSS का उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं को वित्तपोषित करने के लिए MI द्वारा जारी किए गए ऋणों के खिलाफ एक विशिष्ट सीमा तक क्रेडिट गारंटी प्रदान करना है, अर्थात स्टार्टअप जैसा कि DPIIT द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना में परिभाषित किया गया है और समय-समय पर संशोधित किया गया है।

  • CGSS भारतीय स्टार्टअप के लिए घरेलू पूंजी जुटाने के लक्ष्य के साथ मौजूदा स्टार्टअप इंडिया पहल, स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम का पूरक होगा।

ii.योजना के तहत, क्रेडिट गारंटी कवरेज लेनदेन-आधारित और छत्र-आधारित होगा।

  • अलग-अलग मामलों में एक्सपोजर 10 करोड़ रुपये प्रति मामले या वास्तविक बकाया क्रेडिट राशि, जो भी कम हो, तक सीमित होगा।
  • MI को लेनदेन-आधारित गारंटी कवर के लिए एकल पात्र उधारकर्ता के आधार पर गारंटी कवर मिलता है।

iii.लेनदेन-आधारित गारंटी बैंकों / NBFC द्वारा पात्र स्टार्टअप को उधार देने को प्रोत्साहित करेगी।

iv.अम्ब्रेला-आधारित गारंटी कवर SEBI के AIF नियमों (भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में फंडिंग का एक बढ़ता हुआ क्षेत्र) के तहत स्थापित वेंचर डेट फंड्स (VDF) को गारंटियां प्रदान करेगा, जो एकत्र किए गए फंड की प्रकृति और उनके द्वारा प्रदान किए गए ऋण वित्तपोषण पर आधारित होगी।

  • अम्ब्रेला-बेस्ड कवर की राशि वास्तविक नुकसान या पात्र स्टार्टअप्स में पूल्ड इनवेस्टमेंट का 5% तक होगा, जिस पर फंड से कवर लिया जा रहा है, जो भी कम हो, प्रति उधारकर्ता अधिकतम 10 करोड़ रुपये के अधीन होगा।

प्रमुख बिंदु:

i.एक प्रबंधन समिति (MC) और एक जोखिम मूल्यांकन समिति (REC) की स्थापना DPIIT द्वारा संस्थागत तंत्र के साथ समीक्षा, पर्यवेक्षण और परिचालन निरीक्षण के उद्देश्यों के लिए CGSS योजना के संचालन के लिए की जाएगी।

ii.CGSS योजना को नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NGCTC) द्वारा प्रशासित किया जाएगा।

नोट: 16 जनवरी 2016 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य भारत में एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना था।

हाल के संबंधित समाचार:

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत में चिकित्सा उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा उपकरणों के लिए एक निर्यात संवर्धन परिषद (EPC) की स्थापना करेगा। इसका मुख्यालय YEIDA, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश (UP) में होगा, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय AMTZ- विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश और हैदराबाद तेलंगाना में होंगे।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (MoCI) के बारे में:

केंद्रीय मंत्री– पीयूष गोयल (राज्य सभा – महाराष्ट्र)
राज्य मंत्री (MoS) – अनुप्रिया पटेल; सोम प्रकाश





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