28 जुलाई 2021 को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण पहलों को मंजूरी दी। वे:

  • डिपाजिट इन्शुरन्स एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन(DICGC) अधिनियम, 1961 में संशोधन
  • इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी(IFSCA) द्वारा हस्ताक्षरित बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन
  • जम्मू और कश्मीर (J&K) में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) की बेंचों में प्रत्येक न्यायिक, प्रशासनिक सदस्यों के 2 पदों का सृजन।
  • लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम (LLP), 2008 में संशोधन।

DICGC अधिनियम, 1961 में संशोधन

डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (संशोधन) बिल 2021 डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) अधिनियम, 1961 में संशोधन करेगा।

i.नया संशोधन खाताधारकों को RBI द्वारा लगाए गए अधिस्थगन के तहत आने वाले बैंक के 90 दिनों के भीतर INR 5 लाख तक की जमा राशि तक पहुंच प्रदान करता है। इससे पहले, खाताधारकों को अपनी जमा राशि प्राप्त करने के लिए किसी संकटग्रस्त बैंक के परिसमापन या पुनर्गठन तक इंतजार करना पड़ता था।

ii.जमाकर्ताओं की बैंक जमा राशि का मूलधन और ब्याज दोनों के लिए प्रत्येक बैंक में 5 लाख रुपये तक का बीमा किया जाएगा।

  • DICGC विधेयक, 2021 सभी जमाओं के 98.3% को कवर करेगा और जमा मूल्य के संदर्भ में, 50.9% जमा मूल्य को कवर किया जाएगा। वैश्विक जमा मूल्य सभी जमा खातों का 80% है और जमा मूल्य का केवल 20-30% शामिल है।

जमा पर बीमा

i.सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, छोटे वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं और भुगतान बैंकों में सभी जमा राशि का बीमा DICGC, RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा किया जाता है।

ii.वर्तमान में, बैंक बीमा कवर के लिए प्रीमियम के रूप में DICGC को प्रत्येक INR 100 मूल्य की जमा राशि पर न्यूनतम 10 पैसे का भुगतान करते हैं। प्रीमियम को अब न्यूनतम 12 पैसे (15 पैसे से अधिक नहीं) तक बढ़ा दिया गया है।

IFSCA, गुजरात द्वारा बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

कैबिनेट ने इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी(IFSCA), इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन ऑफ़ सिक्योरिटीज कमीशंस(IOSCO) और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ़ इन्शुरन्स सुपरवाइसर्स(IAIS) के बीच हस्ताक्षरित एक बहुपक्षीय MoU को मंजूरी दी।

  • यह कई नियामकों के साथ सबसे बड़े बहुपक्षीय मंचों में से एक है, और इसमें 124 हस्ताक्षरकर्ता हैं।
  • इस फोरम से जुड़कर भारत गिफ्ट सिटी में पंजीकरण कराने वाली कंपनियों के लिए हर तरह की सूचनाओं के आदान-प्रदान और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को सक्षम कर सकेगा।

i.गुजरात के गांधीनगर में GIFT सिटी भारत का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर(IFSC) है।

  • IFSCA एक IFSC में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं या वित्तीय संस्थानों को नियंत्रित करता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

ii.ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस सुनिश्चित करने और IOSC द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप रहने के लिए, वित्त मंत्रालय ने IFSCA (कैपिटल मार्किट इंटरमीडीआरइस) विनियम, 2021 (इंटरमीडीआरइस रेगुलेशंस) का प्रस्ताव किया है।

CAT की जम्मू और श्रीनगर पीठों के लिए पदों का सृजन

2 नए पदCAT की जम्मू और श्रीनगर पीठों के लिए एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य बनाया जाएगा। CAT सरकारी कर्मचारियों के सेवा मामलों का न्यायनिर्णयन करती है।

  • नए पदों के सृजन का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों को त्वरित और किफायती न्याय प्रदान करना है।
  • 1985 में स्थापित, CAT सरकारी कर्मचारियों के सेवा मामलों से उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में कार्य करता है।

लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम (LLP), 2008 में संशोधन

सरकार ने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दी जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम (LLP), 2008 में संशोधन करता है।

  • 2009 में लागू होने के बाद से LLP, 2008 में पहली बार बदलाव किए जा रहे हैं।
  • LLP अधिनियम मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स (MCA) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

i.संशोधित कानून के तहत,

  • प्रक्रियात्मक और तकनीकी उल्लंघनों से संबंधित 12 अपराधों को अपराध से मुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है और आपराधिक दायित्व वाले 1 प्रावधान (धारा 73) को छोड़ने का प्रस्ताव किया गया है।
  • यह LLP अधिनियम के तहत दंड प्रावधानों की कुल संख्या को घटाकर 22, कंपाउंडेबल अपराध – 7, गैर-शमनीय अपराध – 3 कर देगा।
  • यह कानून का पालन करने वाले LLP के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ सुनिश्चित करेगा। भारत में लगभग 2.30 लाख LLP को गैर-अपराधीकरण के कारण लाभ होने की उम्मीद है।

ii.संशोधन LLP के दायरे का विस्तार करेगा।

  • वर्तमान में, LLP जिनका किसी भी वित्तीय वर्ष में कारोबार 40 लाख रुपये से अधिक नहीं है या भागीदार से योगदान (पूंजी) 25 लाख रुपये से अधिक नहीं है, उन्हें ऑडिट के प्रावधानों से छूट दी गई है।
  • संशोधन के बाद, पार्टनर के 25 लाख रुपये के योगदान को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा और 40 लाख रुपये के टर्नओवर के आकार को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा।

हाल के संबंधित समाचार:

i.4 फरवरी, 2021, कंपनी कानून समिति (CLC) की सिफारिशों के आधार पर, जो कॉर्पोरेट मामलों के सचिव, राजेश वर्मा, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के नेतृत्व में सीमित देयता भागीदारी (LLP) अधिनियम, 2008 के तहत यौगिक अपराधों के डेक्रिमिनलिसेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

ii.29 मार्च, 2021, FICCI और IFSCA ने GIFT IFSC सिटी के विकास के लिए सहयोग और सहयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स (MCA) के बारे में

केंद्रीय मंत्री – निर्मला सीतारमण (राज्य सभा, कर्नाटक)
राज्य मंत्री – राव इंद्रजीत सिंह (गुड़गांव, हरियाणा)

डिपाजिट इन्शुरन्स एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन (DICGC) के बारे में

अध्यक्ष – डॉ M D पात्रा (RBI के डिप्टी गवर्नर)। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(a) के तहत RBI द्वारा नामित।
मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र





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