उद्देश्य- चिकित्सा देखभाल तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना
i.अभिसरण 4 राज्यों में 1.35 करोड़ ESI लाभार्थियों को एक रेफरल की आवश्यकता के बिना आयुष्मान भारत PM-JAY के अनुभवहीन अस्पतालों के माध्यम से कैशलेस चिकित्सा सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम करेगा।
ii.इसी तर्ज पर, PM-JAY के लाभार्थी बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 15 अविकसित ESIC अस्पताल / मेडिकल कॉलेजों में भी कैशलेस उपचार का लाभ उठा सकते हैं।
iii.नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) विशेष सेवा पखवाड़े के अंतिम दिन अभिसरण का शुभारंभ किया गया।
कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना:
i.ESI भारतीय श्रमिकों के लिए एक स्व-वित्तपोषण सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा योजना है।
ii.इसका प्रबंधन कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक और स्वायत्त निकाय है।
iii.ESI फंड का प्रबंधन ESI अधिनियम, 1948 में निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाता है।
iv.यह नियोक्ता (मजदूरी का 4.75%) और कर्मचारियों (1.75% मजदूरी) से योगदान द्वारा वित्तपोषित है।
आयुष्मान भारत PM-JAY
i.स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2018 में भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया।
ii.कार्यान्वयन एजेंसी – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण
iii.अनुदान – केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा केंद्र प्रायोजित और संयुक्त रूप से वित्त पोषित।
iv.लक्ष्य – भारत में 50 करोड़ लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक मुफ्त पहुंच प्रदान करना।
v.केंद्रीय बजट 2021-22 में बजट आवंटन – INR 6,400 करोड़।
हाल के संबंधित समाचार:
13 अगस्त 2020 को, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के गवर्निंग बोर्ड ने कर्मचारियों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के साथ केंद्रीय मंत्रालयों की मौजूदा स्वास्थ्य योजनाओं को एकीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के बारे में:
अध्यक्ष – संतोष कुमार गंगवार (राज्य मंत्री) (स्वतंत्र प्रभार) श्रम और रोजगार के लिए)
प्रधान कार्यालय – नई दिल्ली