- नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में की गई हैं।
- नई नियुक्तियों और तबादलों की सिफारिश भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने की थी।
नियुक्तियों का विवरण:
न्यायाधीश का नाम और वर्तमान उच्च न्यायालय | CJ के रूप में नियुक्त | पूर्व न्यायाधीश |
---|---|---|
राजेश बिंदल, कलकत्ता HC के कार्यवाहक CJ | इलाहाबाद HC | न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी (कार्यवाहक CJ) |
मध्य प्रदेश HC के न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव | कलकत्ता HC | न्यायमूर्ति राजेश बिंदल (कार्यवाहक CJ) |
मेघालय HC के न्यायमूर्ति रंजीत वसंतराव मोर | मेघालय HC | न्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमद्दर |
हिमाचल प्रदेश HC के कार्यवाहक CJ RV मलीमथ | मध्य प्रदेश HC | न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक |
कर्नाटक के कार्यवाहक CJ सतीश चंद्र शर्मा | तेलंगाना HC | न्यायमूर्ति हिमा कोहली |
कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार | गुजरात HC | न्यायमूर्ति RM छाया (कार्यवाहक CJ) |
इलाहाबाद की न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी | कर्नाटक HC | न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा |
छत्तीसगढ़ के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा | आंध्र प्रदेश HC | न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी |
स्थानांतरण का विवरण:
CJ का नाम | से स्थानांतरित | को स्थानांतरण |
---|---|---|
A.A.कुरैशी | त्रिपुरा | राजस्थान |
इंद्रजीत महंती | राजस्थान | त्रिपुरा |
मोहम्मद रफीक | मध्य प्रदेश | हिमाचल प्रदेश |
विश्वनाथ सोमद्दर | मेघालय | सिक्किम |
अरूप कुमार गोस्वामी | आंध्र प्रदेश | छत्तीसगढ़ |
हाल के संबंधित समाचार:
भारत के राष्ट्रपति, राम नाथ कोविंद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करके तेलंगाना, सिक्किम और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों (HC) के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (ACJ) नियुक्त किया है।
- इन उच्च न्यायालयों के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (CJ) को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद प्रभार से मुक्त कर दिया जाएगा।
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