43वीं GST परिषद की बैठक : FM ने लेट फीस कम करने के लिए एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की

43rd GST Council meeting43वीं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) परिषद की बैठक केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आभासी तरीके से हुई। परिषद ने छोटे करदाताओं और मध्यम आकार के करदाताओं (कुल कारोबार 5 करोड़ रुपये तक) द्वारा लंबित रिटर्न के लिए देय विलंब शुल्क को कम करने के लिए ‘एमनेस्टी योजना‘ की सिफारिश की।

व्यापार सुविधा के लिए छूट की अवधि:

i.वे करदाता जो GST के तहत पंजीकृत हैं और जुलाई, 2017 से अप्रैल, 2021 तक की कर अवधि के लिए अपना रिटर्न, GSTR-3B दाखिल नहीं किया है, वे इस एमनेस्टी योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन रिटर्न को 31 अगस्त, 2021 को या उससे पहले दाखिल करना होगा (जून 01,2021 से प्रभावी हुई)।

ii.वर्तमान में, एमनेस्टी योजना लगभग 89 प्रतिशत GST करदाताओं को लाभान्वित कर सकती है, क्योंकि वे बिना किसी उच्च दंड के अपने लंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

-COVID-19 संबंधित आपूर्ति को 31 अगस्त, 2021 तक IGST से छूट दी गई 

  • 31 अगस्त, 2021 तक इंटीग्रेटेड गुड्स & सर्विसेज टैक्स (IGST) से पूर्ण छूट के लिए COVID-19 संबंधित वस्तुओं की सिफारिश की गई है।
  • काले कवक के उपचार के लिए एक प्रमुख दवा एम्फोटेरिसिन B को भी IGST से छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है।

अन्य प्रमुख तथ्य:

i.डायथाइलकार्बामाज़िन (DEC) टैबलेट पर GST दर को घटाकर 5 प्रतिशत (12 प्रतिशत से) करने की सिफारिश की गई है।

ii.बैठक में दो Covid -19 वैक्सीन निर्माताओं को 4,500 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान का उल्लेख किया गया।

iii.वर्तमान में, टीकों की घरेलू आपूर्ति और वाणिज्यिक आयात पर 5 प्रतिशत GST लगता है, और COVID-19 दवाओं और ऑक्सीजन सांद्रता पर 12 प्रतिशत GST लगता है।

iv.राज्यों को देय मुआवजा: जिसके तहत, केंद्र ने 2.69 लाख करोड़ रुपये की कमी का अनुमान लगाया है, जिसमें केंद्र की योजना विलासिता, अवगुण और पाप वस्तुओं पर उपकर के माध्यम से 1.11 लाख करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति करने की है।(शेष 1.58 लाख करोड़ रुपये उधार लिए जाएंगे)

हाल के संबंधित समाचार:

सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्सेज & कस्टम्स(CBIC) द्वारा एक अधिसूचना के अनुसार, 1 अप्रैल 2021 से 50 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले करदाताओं के लिए व्यापार से व्यापार (B2B) लेनदेन के लिए ई-चालान-प्रक्रिया अनिवार्य होगा।

GST परिषद के बारे में:

i.यह संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत 15 सितंबर 2016 को गठित किया गया था।

ii.यह भारत में GST के संदर्भ के आधार पर किसी भी कानून या विनियमन को संशोधित करने या प्राप्त करने के लिए एक शीर्ष सदस्य समिति है।

iii.परिषद का नेतृत्व केंद्रीय वित्त मंत्री (वर्तमान- निर्मला सीतारमण) द्वारा किया जाता है, जिसे भारत के सभी राज्यों के वित्त मंत्री द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।





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