सरकार ने ECLGS की वैधता 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाई ; ECLGS 4.0 ऑन-साइट ऑक्सीजन उत्पादन के लिए लॉन्च किया गया

Government expands Emergency Credit Line Guarantee Scheme for MSMEs30 मई 2021 को,वित्त मंत्रालय ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम(ECLGS) की वैधता को और 3 महीने के लिए 30 सितंबर, 2021 तक या 3 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दिया है।

  • इसके अतिरिक्त, ऑन-साइट ऑक्सीजन उत्पादन के लिए ECLGS 4.0 की शुरूआत के माध्यम से ECLGS का दायरा बढ़ाया गया है।
  • नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) परिचालन दिशानिर्देश जारी करेगी।

बैंकों के लिए 45,000 करोड़ रुपये उधार देने की गुंजाइश:

i.31 दिसंबर, 2021 तक 3 लाख करोड़ रुपये की ECLGS योजना के तहत संवितरण की भी अनुमति दी गई थी।

ii.इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के CEO सुनील मेहता ने कहा कि वैधता विस्तार से बैंकों को 3 लाख करोड़ रुपये की योजना में से 45,000 करोड़ रुपये का वितरण करने के लिए जगह मिलेगी।

पृष्ठभूमि:

मई 2020 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ECLGS योजना को मंजूरी दी। इसे सरकार के ‘आत्मनिर्भर’ या आत्मनिर्भरता पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था।

ECLGS में संशोधन के बारे में मुख्य बिंदु:

ECLGS 4.0:

जिसके तहत अस्पतालों/नर्सिंग होम/क्लीनिकों/मेडिकल कॉलेजों को 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए ऑन-साइट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए 7.5 प्रतिशत ब्याज दर के साथ 100 प्रतिशत गारंटी कवर की पेशकश की गई थी।

ECLGS 3.0:

i.ECLGS 3.0 के तहत, पात्रता के लिए 500 करोड़ रुपये की बकाया ऋण सीमा को हटा दिया गया और नागरिक उड्डयन क्षेत्र को इसके तहत पात्र होने के लिए जोड़ा गया।

ii.इस योजना के तहत वे अधिकतम अतिरिक्त ऋण ले सकते हैं जो बकाया ऋण के 40 प्रतिशत या 200 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, तक सीमित है।

iii.ECLGS 3.0 छह साल, जिसमें 2 साल की मोहलत अवधि भी शामिल है।

ECLGS 2.0:

i.ECLGS 2.0 में मूलधन के पुनर्भुगतान पर 12 महीने की मोहलत के साथ पांच साल का ऋण कार्यकाल था।

ECLGS 1.0:

i.29 फरवरी, 2020 तक बकाया के ECLGS 1.0 के तहत दिए गए ऋणों के लिए 10 प्रतिशत तक की अतिरिक्त सहायता सक्षम की गई थी।

ii.ECLGS के तहत पुनर्रचित ऋणों की चुकौती अवधि को 4 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है।

हाल के संबंधित समाचार:

वित्त मंत्रालय ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम(ECLGS) की वैधता को 30 जून 2021 तक 3 महीने के लिए या ऐसे समय तक बढ़ाया है कि इस योजना के तहत INR 3 लाख करोड़ (लक्ष्य क्रेडिट लाइन) की राशि मंजूर की गई है। इसके अतिरिक्त, ECLGS के दायरे को ECLGS 3.0 की शुरूआत के माध्यम से चौड़ा किया गया है।

वित्त मंत्रालय के बारे में:

केंद्रीय मंत्री – निर्मला सीतारमण (निर्वाचन क्षेत्र – कर्नाटक)।
राज्य मंत्री – श्री अनुराग सिंह ठाकुर (निर्वाचन क्षेत्र – हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश)।





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